अक्षय तृतीया पर बाल विवाह हुआ तो संबंधितों पर कार्रवाई : एसडीओ
10 मई को अक्षय तृतीया है
औरंगाबाद. शनिवार को डीएम के निदेश पर अनुमंडल पदाधिकारी संतन कुमार सिंह की अध्यक्षता में बाल विवाह रोकथाम एवं निषेध के लिए जिला योजना भवन सभागार में बैठक की गयी. इसमें जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, वीडियोग्राफर, टेंट, केटरर प्रतिनिधि व अन्य लोग मौजूद थे. एसडीओ ने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह करना व कराना कानूनन जुर्म है. इसके लिए दो वर्ष तक का कारावास और एक लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है. 10 मई को अक्षय तृतीया है और ऐसी मान्यता रही है कि इस दिन को शुभ मानते हुए अधिकतर शादियां होती है. ऐसे में संभावित बाल विवाह को रोकना प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधियों और शादी समारोह के हितभागी यथा धर्मगुरु, टेंट, बैंड, बाजा, बत्ती, प्रिंटिंग प्रेस, मैरेज हॉल आदि की जिम्मेदारी है. वैसे औरंगाबाद में बाल विवाह की सूचना कम ही है फिर भी निगरानी आवश्यक है. इसके लिए सबसे पहले प्रखंड स्तर व पंचायत स्तर पर जागरुकता कार्यक्रम व प्रचार-प्रसार किया जाये व सभी बीडीओ प्रखंड के सभी विभागीय पदाधिकारी, थाना प्रभारी, शिक्षक, विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका कर्मी, जीविका दीदी, सभी धर्मों के धर्मगुरू, टेंट, कैटरर, बैंड-बाजा, बत्ती, मैरेज हॉल आदि के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बाल विवाह रोकथाम व निषेध की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे. पंचायत स्तर पर मुखिया, पंचायत स्तरीय कर्मी, पंचायत प्रतिनिधियों व पंचायत के बुद्धिजीवियों व गण्यमान्य लोगों के साथ बैठक कर बाल विवाह रोकथाम एवं निषेध के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए जागरूकता लायी जाये. पंचायती राज विभाग द्वारा मुखिया व पंचायत प्रतिनिधियों की भी भूमिका इसमें सुनिश्चित की गयी है. उन्होंने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का अनुपालन कराने में संबंधित प्रखंड के बीडीओ जो कि सहायक बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी होते हैं एवं थाना प्रभारी की महत्ती भूमिका होगी. बाल विवाह संबंधित कोई भी सूचना अगर प्राप्त होती है, तो त्वरित कार्रवाई करेंगे. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत अनुमंडल पदाधिकारी-सह- बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी के स्तर से एक चेतावनी या सूचना भी जारी की गयी है जो विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना है. बैठक का संचालन जिला परियोजना प्रबंधक निगम राजीव रंजन द्वारा की गयी.
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