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आर्म्स एक्ट के दोषी को दो साल की सजा

तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम कोर्ट सात ने मदनपुर थाना कांड संख्या 40/09, टीआर 701/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए आर्म्स एक्ट में अभियुक्त को सजा सुनायी है. अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि रोहतास के डिहरी चकिया निवासी अभियुक्त सूर्यबली सिंह यादव को आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी) ए में दो वर्ष की सजा सुनायी गयी है. साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी. वहीं, धारा 26 के तहत एक साल की सजा तथा दो हजार जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को 11 अक्टूबर 2009 को मदनपुर ब्लॉक मोड़ के समीप बारुण की ओर से तेज गति से आ रही बाइक के साथ पकड़ा गया था. अभियुक्त पुलिस देखकर भागने लगा था तो पीछा कर पकड़ लिया गया था. उसके पास से लोडेड कट्टा और दो कारतूस बरामद किया गया था. घटना के 15 साल बाद सोमवार को अभियुक्त को सजा सुनाई गयी.

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