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Aurangabad News : हत्या का आरोपित भतीजा दोषी करार

Aurangabad News: 28 अक्तूबर को सुनायी जायेगी सजा

By Prabhat Khabar News Desk | October 25, 2024 10:34 PM

औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे तीन सुनील कुमार सिंह ने देव थाना कांड संख्या 87/22, एसटीआर -90/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन हत्या मामले में आरोपित भतीजा गया कुमार को भादंवि की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 28 अक्तूबर को मुकर्रर की है. अभियुक्त गया देव थाना क्षेत्र के नरची गांव का रहने वाला है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक देव के नरची निवासी विजेंद्र कुमार ने 12 अप्रैल 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि उसकी भाभी सोनवां देवी को उसके भतीजा गया कुमार ने लोहे के रॉड से तब हमला किया था जब उसी दिन सुबह आठ बजे देव से सामान लाने सोनवां देवी जा रही थी. रास्ते में अभियुक्त ने घेरकर परिवार के अन्य सदस्यों की उपस्थित में लोहे के रॉड से हमला किया था. इस घटना में जख्मी महिला की देव और सदर अस्पताल के बाद गया बेहतर इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में आमस में मौत हो गयी थी. मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया था. अभियुक्त पर आरोप पत्र 30 जून 2022 को आया था और आरोप गठन 29 सितंबर 2022 को हुआ था. लोहे के रॉड को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. एपीपी इंद्रदेव यादव ने बताया कि डॉ आलोक रंजन, आइओ रामविलास प्रसाद यादव, मनोज कुमार पांडेय, परिवार सहित ग्रामीणों ने घटना के समर्थन में गवाही दी थी. घटना का कारण एक दिन पूर्व जमीन के बंटवारा में झगड़ा होना बताया गया था.

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