Aurangabad News: दोबारा शराब पीने पर दोषी को एक साल कारावास

Aurangabad News: सजायाफ्ता अभियुक्त संतोष मिस्त्री कुटुंबा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव का रहने वाला है

By Prabhat Khabar News Desk | October 25, 2024 10:36 PM

औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद में उत्पाद न्यायालय द्वारा संशोधित मद्य निषेध कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है. शुक्रवार को उत्पाद कांड संख्या 752/23 में विशेष उत्पाद न्यायाधीश नीतीश कुमार की अदालत ने अभियुक्त संतोष मिस्त्री को दोबारा शराब सेवन करने के आरोप में दोषी मानते हुए एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनायी है. उत्पाद विभाग के विधि परामर्शी शेखर कुमार ने अभियोजन की ओर से न्यायालय में पक्ष रखा था. सजायाफ्ता अभियुक्त संतोष मिस्त्री कुटुंबा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव का रहने वाला है. 26 सितंबर 2023 को एरका कुटुंबा चेकपोस्ट के समीप से शराब के नशे में पकड़ा गया था. जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई थी और फिर उसे गिरफ्तार किया गया था. पत्रावली पर आये साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने अभियुक्त संतोष मिस्त्री को दोषी करार दिया.

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