Aurangabad News : दुष्कर्म के आरोपित को 10 वर्ष की कठोर कारावास

Aurangabad News:जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होगी. वहीं पॉक्सो एक्ट की धारा 04 में 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है.

By Prabhat Khabar News Desk | February 13, 2025 11:09 PM

औरंगाबाद शहर.

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडीजे सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट लक्ष्मीकांत मिश्रा ने महिला थाना कांड संख्या-17/23 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि वैशाली के सुल्तानपुर मन्नार निवासी अभियुक्त अमरजीत कुमार को भादंव की धारा-376 में दस साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होगी. वहीं पॉक्सो एक्ट की धारा 04 में 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. काराधीन अभियुक्त को बुधवार को इन धाराओं में दोषी करार दिया गया था. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता ने एक जून 2023 को मामला दर्ज कराया था. अभियुक्त ने लड़की के नाम से फेसबुक एकाउंट बना रखा था और लड़की का ही फोटो लगाया था. जून 2020 में फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया तो फेसबुक पर चैटिंग आने लगी. उसने फेसबुक पासवर्ड और ईमेल आईडी भी ले लिया. इसके बाद उसने अपना सही नाम बताया और एक दिन मेरे कमरे पर आकर गलत काम करना चाहा तो मैंने विरोध किया. फिर शादी का झांसा देकर संबंध बनाया और फोटो ले लिया. इसके बाद अभियुक्त ने फोन कर कहा कि अपने पिता से तीन लाख रुपये दिलाओ. वरना उसका अपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगा. कुछ दिन बाद अभियुक्त ने फोटो वायरल कर दिया. तब न्याय के लिए उसके खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version