Aurangabad News : हत्या मामले में तीन दोषी करार

Aurangabad News: सिंह, रामदेव सिंह व जगदीश सिंह को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है

By Prabhat Khabar News Desk | November 14, 2024 10:33 PM

औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे चार न्यायाधीश आनंद भूषण ने ओबरा थाना कांड संख्या -144/94, एसटीआर -256/96 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों रामाशीष सिंह, रामदेव सिंह व जगदीश सिंह को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है. तीनों अभियुक्त ओबरा के रामपुर के रहने वाले हैं. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सभी तीनों अभियुक्तों को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है. सजा की बिंदु पर 20 नवंबर की तिथि निर्धारित की गयी है. भादंवि की धारा 302/34 के तहत सजा सुनायी जायेगी. एपीपी अनिल कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि प्राथमिकी सूचक रामपुर निवासी रामचंद्र सिंह ने 25 अक्तूबर 1994 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा था कि उनके भाई जनार्धन यादव की भरूब मोड़ और रामपुर के बीच अभियुक्तों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. घटना के पीछे का कारण जमीनी विवाद बताया गया था. इस वाद में चार्जशीट 13 जुलाई 1995 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था और आरोप गठन एक मार्च 2000 को किया गया था. घटना स्थल से एक जिंदा गोली और दो खोखा बरामद किया गया था.

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