Aurangabad News : छेड़खानी के आरोपित को तीन साल की सजा, दो अन्य मामलों में दोषी करार

Aurangabad News:पॉक्सो कोर्ट ने की तीन अलग-अलग मामलों की सुनवाई

By Prabhat Khabar News Desk | February 12, 2025 10:46 PM

औरंगाबाद शहर.

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडीजे सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट लक्ष्मीकांत मिश्रा ने ओबरा थाना कांड संख्या -93/22, पॉक्सो जीआर संख्या -11/22 में सजा पर सुनवाई करते हुए चपरी निवासी एकमात्र अभियुक्त सूर्यमल कुमार को सजा सुनायी है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को 10 फरवरी को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था. बुधवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को भादंवि की धारा 354, पॉक्सो एक्ट की धारा 08 और 12 में तीन-तीन साल की सजा सुनायी गयी है और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने अतिरिक्त साधारण कारावास होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नाबालिग पीड़िता ने स्वयं थाने में आकर 26 फरवरी 2022 को अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा था कि ओबरा बाजार से लौटते समय हनुमान मंदिर चपरी के पास पहले से घात लगाये बैठे अभियुक्त ने छेड़छाड़ किया. विरोध करने के बावजूद सुनसान जगह की ओर ले जाने लगा. रोने-चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले जुटने लगे तो अभियुक्त धमकी देकर भाग गया था.

फेसबुक पर प्यार में दुष्कर्म के दोषी को आज होगी सजा

व्यवहार न्यायालय में एडीजे सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट लक्ष्मीकांत मिश्रा ने महिला थाना कांड संख्या -17/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराधीन अभियुक्त को दोषी ठहराया है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि वैशाली के सुल्तानपुर मन्नार निवासी अभियुक्त अमरजीत कुमार को भादंवि की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा -04 के तहत दोषी करार दिया गया है. 13 फरवरी को सजा सुनाई जायेगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता ने एक जून 2023 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बताया था कि अभियुक्त ने फेसबुक पर लड़की के नाम से फेसबुक एकाउंट बना रखा था और लड़की का फोटो था. जून 2020 में मैंने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया, तो उसका मैसेज आने लगा. इसके बाद फेसबुक पासवर्ड तथा ई मेल आईडी ले लिया. फिर उसने अपना सही नाम और पता बताकर अचानक एक दिन मेरे कमरे पर आकर गलत काम करना चाहा. उसने विरोध किया तो शादी का झांसा देकर संबंध बनाया और फोटो ले लिया. एक जनवरी 2023 को अभियुक्त ने फोन कर कहा कि तुम अपने पिता से तीन लाख रुपये दिलाओ. वरना आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल कर देगा. जब उसने वीडियो वायरल कर दिया तो उसके खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म मामले में दोषी करार

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडीजे सह स्पेशल पॉक्सो कोर्ट लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बारुण थाना कांड संख्या 171/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को दोषी ठहराया है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि धनौती निवासी काराधीन अभियुक्त विपिन कुमार को भादंवि की धारा -363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट धारा-04 में दोषी करार दिया गया है. सजा 14 फरवरी को सुनायी जायेगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के पिता ने 24 अप्रैल 2023 को दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि 20 अप्रैल 2023 को पत्नी की अनुपस्थिति में अभियुक्त ने नाबालिग लड़की को भगा ले गया था. जब जानकारी लेने आरोपित के घर गये तो गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गये. फिर नाबालिग की बरामदगी और थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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