Aurangabad News : आर्म्स एक्ट केस में दो दोषियों को हुई सजा
Aurangabad News : आग्नेयास्त्र और बनाने की सामाग्री के साथ गिरफ्तार किया गया था
औरंगाबाद शहर. व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम वन डॉ दीवान फहद खां ने नवीनगर थाना कांड संख्या-47/99 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को सजा सुनायी है. जिला अभियोजन पदाधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि अभियुक्त सुदय मिस्त्री और संतोष मिस्त्री को आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1)बी और 26 में क्रमश: तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक नवीनगर थानाध्यक्ष सूर्यकांत चौबे ने नौ जून 1999 को छापेमारी अभियान चलाया था. इस क्रम में ये अभियुक्त आग्नेयास्त्र बनाते और बेचते मिले तो पुलिस को देखतेब अभियुक्त भागने लगे. खदेड़ कर कई देशी आग्नेयास्त्र और बनाने की सामाग्री के साथ गिरफ्तार किया गया था. एक अन्य अभियुक्त परशुराम मिस्त्री की मौत हो गयी थी.
वाद में नौ माह में सुनाई सजा
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आर्म्स एक्ट के एक वाद में नौ माह में ही न्यायालय द्वारा सजा सुनायी गयी है. नवीनगर थाना कांड संख्या -06/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम वन डॉ दीवान फहद खां ने निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई है. जिला अभियोजन पदाधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि कुटुंबा के लोहरचक निवासी अभियुक्त अनुज कुमार को आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1)बी और 26 में क्रमश: तीन- तीन साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक नवीनगर थानाध्यक्ष सह पुलिस अवर निरीक्षक मनोज कुमार पांडेय ने सात जनवरी 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि गुप्त सूचना मिली थी कि नवीनगर थाना कांड संख्या -218/23, भादंवि की धारा 302/34 का नामजद अभियुक्त अम्बा रोड पाढ़ी मोड़ पर बस पकड़ने के लिए खड़ा है. थानाध्यक्ष ने तत्काल पुलिस दल-बल के साथ बताये गये स्थल पर पहुंच कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी के दौरान एक लोहे का पिस्तौल बरामद किया गया था जिसपर मेड इन यूएसए लिखा हुआ था. साथ ही दो जिंदा गोली भी बरामद किया गया था. अभियुक्त तब से जेल में बंद है.
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