Bihar News: मुआवजा लेने में रुचि नहीं दिखा रहे रैयत, दस्तावेज जमा करने के लिए फिर मिला मौका
Bihar News: औरंगाबाद में रैयत भूमि अधिग्रहण की मुआवजा लेने में रुचि नहीं दिखा रहे. दस्तावेज जमा करने के लिए फिर मौका दिया गया है.
Bihar News: औरंगाबाद शहर. एसएच-101 (अंबा-देव-मदनपुर) फेज वन पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए जिले के मदनपुर, कुटुंबा व देव अंचल के 21 मौजा में भूमि अधिग्रहित की गयी है. अधिग्रहित भूमि का 11(1) का प्रकाशन सात अगस्त 2022 को तथा 19 (1) का प्रकाशन 15 मार्च 2023 को किया गया था. अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान को लेकर अवार्ड घोषित करते हुए देव अंचल अंतर्गत मौजा देव, चांदपुर, सिलारखुर्द, सिमरी, विशुनपुर, इसरौर एवं मदनपुर अंचल अंतर्गत मौजा करपतई, झिकटिया, जलयन, पैगा, महुआईन, मनका, उमगा, मचियार बिगहा, निमा आजन एवं बनोखर के रैयतों को प्रथम नोटिस 10 सितंबर 2023 व 30 सितंबर 2023 तथा द्वितीय नोटिस पांच जुलाई 2024 को निर्गत किया गया.
इसके बावजूद अधिकांश हितबद्ध रैयतों द्वारा मुआवजा भुगतान के लिए वांछित दस्तावेज जिला भू-अर्जन कार्यालय में जमा नहीं किया गया. एसएच-101 (अंबा-देव-मदनपुर) फेज-वन पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण परियोजना अंतर्गत मदनपुर, कुटुंबा एवं देव अंचल के प्रभावित रैयतों को हर संभव मौका दिया गया है कि वे दस्तावेज जमा कर मुआवजा प्राप्त कर लें. परंतु रैयतों द्वारा इसमें अभिरुचि नहीं ली जा रही है.
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पुनः मदनपुर, कुटुंबा एवं देव अंचल अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के हितबद्ध रैयतों को सूचित की गयी है कि प्रभावित भूमि से संबंधित वैध दस्तावेज जैसे अद्यतन लगान रसीद, खतियान, केवाला, वैध रैयती प्रमाण-पत्र (एलपीसी) शपथ पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं पहचान पत्र की छायाप्रति, जिला भू-अर्जन कार्यालय औरंगाबाद में सूचना प्रकाशन की तिथि के एक पक्ष के अंदर जमा करेंगे.
निर्धारित अवधि के अंदर भूमि से संबंधित वैध दस्तावेज जमा नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि संबंधित हितबद्ध रैयत मुआवजा राशि लेना नहीं चाहते हैं. अथवा रैयत के पास भूमि से संबंधित वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं है. इसके बाद अधिग्रहित भूमि का घोषित पंचाट को आरएफसीटीएलएआरआर एक्ट 2013 के तहत प्राधिकार न्यायालय में संदर्भित कर दिया जायेगा एवं परियोजना को उक्त भूमि का भौतिक दखल कब्जा दे दिया जायेगा.