श्रीकृष्ण नगर में अतिक्रमणकारियों पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर

सीओ द्वारा सभी प्रभावित व्यक्तियों को सुना जायेगा

By Prabhat Khabar News Desk | August 29, 2024 9:58 PM

औरंगाबाद शहर. शहर के श्रीकृष्ण नगर मुहल्ले में अतिक्रमण की जद में आये घरों पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा. औरंगाबाद जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने से पूर्व प्रभावित पक्षकारों को सुनने और लोक भूमि परिमापन वैज्ञानिक तरीके से करने का आदेश औरंगाबाद सीओ को दिया है. जिला विधि संघ के अधिवक्ता अपीलार्थी उदय कुमार सिन्हा, कृष्ण मोहन पाठक, अखिलेश कुमार उर्फ अखिलेश पाठक, राणा सरोज कुमार सिंह, मुहल्ला निवासी प्रेम कुमार, पारस पाठक उर्फ पारस नाथ की ओर से औरंगाबाद जिला दंडाधिकारी के न्यायालय के अतिक्रमण वाद संख्या-71/2023 मनोज कुमार सिंह वगैरह बनाम सरकार एवं अन्य में दिनांक आठ अगस्त 2024 को पारित आदेश के विरुद्ध पुर्नविचार वाद दायर किया गया था. अपीलार्थी ने कहा कि पटना हाईकोर्ट द्वारा सीडब्लूजेसी नंबर-11398/2021 में 13 अक्तूबर 2022 को यह आदेश पारित किया गया है कि सीओ द्वारा सभी प्रभावित व्यक्तियों को सुना जायेगा एवं इसके बाद बिहार पब्लिक लैंड इन्क्रोचमेंट एक्ट 1956 के आलोक में उचित निर्णय पारित किया जायेगा. परंतु, सीओ द्वारा सभी प्रभावित पक्षकारों को बिना नोटिस निर्गत एवं बिना सुने ही आदेश पारित कर दिया गया है तथा आठ अगस्त 2024 को जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा औारंगाबाद सीओ के आदेश को यथावत रखा गया है. जिसके कारण उच्च न्यायालय पटना के आदेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है. सीओ के अतिक्रमण वाद संख्या 10/2022-23 धर्मेंद्र कुमार शर्मा बनाम सरकार में 26 जून 2023 को पारित आदेश में उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अतिक्रमण वाद की कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है. जिला दंडाधिकारी ने सभी अपीलार्थी का पक्ष सुना कि औरंगाबाद अंचल के मौजा विराटपुर एवं औरगाबाद के उपरोक्त खाता प्लॉट आम गैरमजरूआ भूमि है. अपीलार्थी का कहना कि मौजा विराटपुर के थाना नंबर 559 एवं मौजा औरंगाबाद के थाना नंबर 560 के विभिन्न खाता प्लॉट में आम गैरमजरूआ भूमि पर अतिक्रमण करने से संबंधित है. इसपर जिला दंडाधिकारी के न्यायालय का अतिक्रमण अपील वाद संख्या 71/2023 मनोज कुमार सिंह वगैरह बनाम सरकार एवं अन्य में आठ अगस्त को पारित आदेश में संशोधित करते हुए सीओ को रिमांड किया गया है. सीओ को इस निर्देश के साथ वापस किया गया कि लोक भूमि परिमापन वैज्ञानिक तरीके से करने एव व्यथित सभी पक्षकारों को सुनने के पश्चात जैसा उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूजेसी वाद संख्या -11398/2021 धर्मेंद्र कुमार शर्मा बनाम सरकार में 13 अक्तूबर 2022 को आदेश पारित किया गया है. ऐसे में प्रभावित व्यक्तियों व पक्षकारों को सुनकर ही अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जाये.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version