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डकैती मामले में दोषी करार, कल सुनायी जायेगी सजा

25 हजार में रिकार्डिंग कार्य तय किया गया.

औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे तीन सुनील कुमार सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या -87/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अनुसंधान के क्रम में नाम आये आरोपितों शनि कुमार, राहुल कुमार, मो शाहरुख व मो शहनवाज पर घटना का आरोप सत्य पाये जाने पर चारों अभियुक्तों को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है. एपीपी कामता प्रसाद सिंह ने बताया कि जम्होर शांतिपुर निवासी प्राथमिकी सूचक सोनू कुमार ने अज्ञात पर दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि वे अपने मौसेरे भाई प्रदीप कुमार, चाचा विकास कुमार के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग का कार्य करते हैं. एक फोन आयी कि शादी के लिए रिकार्डिंग करवाना है. 25 हजार में रिकार्डिंग कार्य तय किया गया. फोन पे से दो हजार बयाना दिया गया. दो मार्च 2023 को आठ बजे रात में देव मोड़ पर फोन कर हमें बुलाया. हम तीनों बाइक से गये तो देव से महुआ धाम वाली रोड में ले जाकर अज्ञात द्वारा एक पेनासोनिक वीडियो कैमरा, दो निकोन फोटो कैमरा और दो मोबाइल छीन लिया गया. जब चाचा विकास कुमार ने विरोध किया तो चाचा के दाएं पैर में गोली मार दी. सूचक ने राहगीरों से पुलिस को फोन करने को कहा तो एक राहगीर ने फोन कर घटना की जानकारी पुलिस को दी. जानकारी पाकर पुलिस आई और घायल को अस्पताल पहुंचाया. इसके बाद तीन मार्च 2023 को अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कर तेजी से अनुसंधान कर दोषियों का पता लगाया. अभियुक्तों को 10 जून को सजा सुनाई जायेगी.

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