औरंगाबाद शहर. कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में जिला निर्वाचन सह जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के क्रम में प्रारूप सूची के संबंध में सांसद, विधायक व मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष व सचिव के साथ विचार विमर्श किया गया. बैठक में भारत निर्वाचन आयोग व उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पटना से प्राप्त निर्देशों से अवगत कराया गया. जिला निर्वाचन सह जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों का किये गये भौतिक सत्यापन एवं आयोग द्वारा मतदान केंद्र पर निर्वाचकों की निर्धारित की गयी अधिकतम सीमा के आलोक में मतदान केंद्रों का प्रस्ताव तैयार किया गया है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर अधिकतम 1400 निर्वाचकों को संबंद्ध किया गया है, जिसके आधार पर इस जिले के सभी मतदान केंद्रों का व्यक्तिकरण कार्य किया गया है एवं मतदान केंद्रों की प्रारूप सूची तैयार कर प्रकाशित की गयी है. जानकारी दी गयी कि आयोग द्वारा औरंगाबाद जिलाअंतर्गत अनुमोदित मतदान केंद्रों की संख्या 2002 है जिसमें निर्धारित तिथि एक जुलाई 2024 के आधार पर 66 मतदान केंद्रों में निर्वाचकों की संख्या 1400 से अधिक है. विमर्श के दौरान उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि फोल्डर में उन्हें इस जिले के सभी छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केंद्रों की प्रारूप सूची एवं युक्तिकरण तथा पुनरीक्षण से संबंधित पत्र प्राप्त करा दिया गया है. राजनीतिक दल के प्रतिनिधि द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि कई ऐसे मतदान केंद्र हैं, जहां निर्वाचकों को दो-दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर बूथ पर जाना पड़ता है. जिलाधिकारी ने सभी से अनुरोध किया कि इस जिले के सभी छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केंद्रों की प्रारूप सूची के संबंध में यदि किन्ही को प्रारूप सूची के विरुद्ध कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे लिखित रूप से अपना सुझाव तथा आपत्ति कार्यालय अवधि में जिला निर्वाचन कार्यालय में सात से 17 सितंबर तक या इससे पूर्व दे सकते हैं. निर्धारित अवधि में प्राप्त सभी सुझाव व आपत्ति का नियमानुसार निस्तारण कर एवं जिले के सभी सांसद, विधायक एवं मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों से 26 सितंबर को विमर्श कर उसके अनुसार प्रारूप सूची में संशोधन करते हुए इसे आयोग को अनुमोदन हेतु भेजी जायेगी. निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त सुझाव या आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा. इसके अलावा जिला निर्वाचन सह जिलाधिकारी द्वारा सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि मतदान केंद्रों की प्रारूप सूची के संबंध में दावा व आपत्ति दाखिल करने की अवधि सात से 17 सितंबर तक निर्धारित है. उक्त अवधि में प्राप्त दावा व आपत्ति के आलोक में व्यक्तिगत जवाबदेही के साथ भौतिक सत्यापन कर अपने जांच मंतव्य सहित प्रतिवेदन आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही जांच एवं निष्कर्ष का अभिलेख भी संधारित करना सुनिश्चित करेंगे.
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