दो महिला सहित आठ आरोपित दोषी करार

घटना की पुनरावृत्ति नहीं करने का आश्वासन लिया गया.

By Prabhat Khabar News Desk | June 14, 2024 10:11 PM

औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम तीन कोर्ट डॉ दीवान फहद खान ने मामले की सुनवाई करते हुए दो महिला सहित आठ अभियुक्तों को भादंवि की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया है. अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी नवीन कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि कुटुंबा थाना के पिपरा बगाही निवासी अभियुक्त विजय कुमार, कर्मचंद बैठा, पिंटू लाल, मनोज बेठा, धमेंद्र बैठा, राम बदन बैठा, सरिता देवी व फुलवा देवी को भादंवि की धारा 147, 149, 323, 341 व 504 के तहत दोषी ठहराया गया और फिर परिवीक्षा का लाभ देते हुए डांट फटकार कर छोड़ दिया. घटना की पुनरावृत्ति नहीं करने का आश्वासन लिया गया. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पिपरा बगाही निवासी रंजू देवी ने 19 नवंबर 2010 को अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा था कि उसके पिता रामचंद्र डीजल इंजन से धान पटाने 11 बजे दिन में खेत में गये थे. अभियुक्तों ने खेत में आकर डीजल इंजन बंद कर उसके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की थी. यह घटना 14 साल पहले की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version