औरंगाबाद. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे तीन ब्रजेश कुमार सिंह का तबादला पटना हाइकोर्ट में में हुआ है. उन्होंने पटना जाने से पहले एक सेशन ट्राइल -293/22, 650/24, माली थाना कांड संख्या -109/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए महेशी बिगहा निवासी अभियुक्त मुन्ना कुमार और आलोक कुमार को धारा 354ए में दो साल की सजा सुनायी है. साथ ही दो हजार जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने चार महीने अतिरिक्त कारावास होगी. वहीं अभियुक्त मुन्ना कुमार और धनंजय पाल को धारा -324/34 में पांच साल की सजा और 20 हजार जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होगी. घटना में सूचक ने 20 सितंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्तों ने मिलकर हमारे घर के दरवाजे पर बच्ची के साथ छेड़खानी की थी. विरोध करने पर सूचक सहित अन्य पांच लोगों को घातक हथियार से मारकर अभियुक्तों ने घायल कर दिया था.
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न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह का हुआ तबादला
पटना जाने से पहले एक मामले की सुनवाई की.
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