औरंगाबाद कार्यालय. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बारुण के गेट पर संचालित पवन मेडिकल हॉल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. यह कार्रवाई औषधि प्रशासन द्वारा की गयी है. जानकारी के अनुसार, डीएम द्वारा गठित चार सदस्यीय जांच टीम में शामिल औषधि नियंत्रक, सहायक औषधि निरीक्षक, बीडीओ व सीओ द्वारा उक्त मेडिकल दुकान की जांच की गयी. बारुण सीओ द्वारा मेडिकल हॉल के भू-गृहादि की जांच की गयी. दुकानदार ने दुकान में उपलब्ध औषधियों में से आठ दवाओं का क्रय विपत्र प्रस्तुत नहीं किया. दुकान में फार्मासिस्ट भी अनुपस्थित पाये गये. निरीक्षण के क्रम में स्वत्वाधिकारी कामता प्रसाद सिंह द्वारा कैशमेमो व रजिस्टर संधारित नहीं पाया गया. उक्त त्रुटियों के आलोक में सहायक औषधि नियंत्रक अशोक कुमार आर्य द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया. लेकिन, दुकानदार समयसीमा के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया. पता चला कि इसी वर्ष यानी 27 फरवरी को भी औषधि निरीक्षक औरंगाबाद द्वारा उक्त प्रतिष्ठान की जांच की गयी थी. उस वक्त भी कई प्रकार की त्रुटियां पायी गयी थी. त्रुटियों के आलोक में कारण पूछा गया, लेकिन संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में दुकान को 30 दिन के लिए निलंबित किया गया था. इधर, त्रुटियों की पुनरावृत्ति के बावजूद प्रतिष्ठान द्वारा सुधार नहीं होने की स्थिति में सहायक औषधि नियंत्रक द्वारा पवन मेडिकल हॉल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया. सहायक औषधि नियंत्रक अशोक कुमार आर्य ने बताया कि बारुण में पवन मेडिकल हॉल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. इसके अलावा विभिन्न प्रखंडों में संचालित सात अन्य दवा दुकानों के लाइसेंसधारियों से स्पष्टीकरण पूछा गया है. रफीगंज में चार्ली मेडिकल हॉल, देवकुंड में मनीष मेडिकल एजेंसी, दाउदनगर के पचरूखिया रोड में श्रीकृष्णा मेडिकल एजेंसी, नवीनगर के टंडवा रोड स्थित गौतम मेडिको, बारुण के ब्लॉक रोड स्थित मां ताराचंडी फार्मासिटिक्लस, मेन रोड अंबा स्थित आशीष मेडिकल हॉल और क्लब रोड औरंगाबाद स्थित तारा मेडिकल हॉल के लाइसेंसधारियों से स्पष्टीकरण पूछा गया है. संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्रवाई की जायेगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है