दाउदनगर : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत अप्रैल महीने से जून महीने तक आवंटित अतिरिक्त खाद्यान्न (चावल )के उठाव एवं पात्र लाभुकों को मुफ्त में पांच किलोग्राम प्रत्येक यूनिट पर खाद्यान्न (चावल) वितरण करने एवं पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखने हेतु एसडीओ कुमारी अनुपम सिंह द्वारा प्रखंडवार एवं पंचायतवार जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है.उपरोक्त सारी प्रक्रिया पर निगरानी रखने तथा प्रतिदिन का वितरण प्रतिवेदन सभी प्रखंडों से प्राप्त कर जिला आपूर्ति कार्यालय में शाम तक भेजने के लिये भी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है, जिसका नामकरण खाद्यान्न वितरण प्रतिवेदन सेल किया गया है.
एसडीओ ने बताया कि दाउदनगर के अवर निर्वाचन पदाधिकारी विरेंद्र कुमार को सेल में पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है.दाउदनगर प्रखंड के लिये प्रधानाध्यापक रविंद्र नाथ टैगोर, ओबरा प्रखंड के लिये शिक्षक रामानुज प्रसाद,गोह प्रखंड के लिये अनुमंडल कार्यालय के लिपिक विपुल कुमार तथा हसपुरा प्रखंड के लिये अनुमंडल कार्यालय के लिपिक अशोक कुमार को इस सेल उन्हें कर्मी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है. सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों को य दायित्व दिया गया है कि वह संध्या चार बजे तक संबंधित पंचायत के पदाधिकारी से खाद्यान्न वितरण से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर चारों प्रखंडों का प्रतिवेदन संकलित करते हुये उसी दिन एसडीओ एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भेजेंगे. डीएम के आदेशानुसार सभी डीलरों को निर्देश दिया गया है कि वे तीन शिफ्ट में दुकान खोलते हुये निर्धारित श्रेणी के राशन कार्ड धारियों को राशन वितरण में प्राथमिकता देंगे. सुबह सात बजे से 10 बजे तक सभी श्रेणी के ओल्ड एज ग्रुप के राशन कार्ड धारियों को, पूर्वान्ह 10 बजे से दो बजे तक सभी श्रेणी के राशनकार्ड धारियों को एवं दो बजे से चार बजे तक तक सभी श्रेणी के महिला राशन कार्ड धारियों को राशन वितरण करना है.
एसडीओ ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी प्रकार की विषम परिस्थिति अनियमितता की शिकायत मिलती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. दुकानों पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति एसडीओ ने अनुमंडल के जन वितरण की सभी दुकानों पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी की है. दाउदनगर अनुमंडल के 331 जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर कर्मियों को प्रतिनियुक्त करते हुये निर्देश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा लाभुक को खाद्यान्न से वंचित नहीं करना है. यदि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित कर्मियों एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.बनाये गये जोनल पदाधिकारी जिला पदाधिकारी औरंगाबाद के आदेशानुसार संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल पदाधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को जोनल पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त करते हुये कहा गया है कि सभी बीडीओ, सभी मुखिया वार्ड सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधि को अपने स्तर से लाभुकों को खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु पोस्टर, बैनर एवं ढोल पीटवाकर जागरूक करना सुनिश्चित करेंगे.बीडीओ, सीडीपीओ एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा किसी भी राशन कार्ड धारी को उन्हें अनुमान्य मात्रा से कम मात्रा नहीं दिया जाये और निर्धारित दर से अधिक नहीं लिया जाये.