तूल पकड़ा नगरपालिका लेखा समिति का गठन नहीं होने का मामला

बैठक के एजेंडे में शामिल करने की मांग

By Prabhat Khabar News Desk | June 12, 2024 10:04 PM

दाउदनगर. शुक्रवार को नगर पर्षद बोर्ड की बैठक मुख्य पार्षद द्वारा बुलायी गयी है. बैठक से पहले ही विपक्षी खेमों ने दो मुद्दों को बैठक के एजेंडे में शामिल करने की मांग की है. खासकर नगरपालिका लेखा समिति का गठन नहीं होने के मामले ने तुल पकड़ लिया. वार्ड पार्षद एहसान अहमद, राधा रमन पुरी व बसंत कुमार ने इओ को पत्र लिख कर नगरपालिका अधिनियम की धारा 58 के तहत नगरपालिका अधिनियम के धारा 98 नगरपालिका लेखा समिति का गठन नहीं करने से अधिनियम का उल्लंघन करने पर विचार विषय को बैठक के एजेंडे में शामिल करने की मांग की. पत्र में कहा गया है कि नगर पर्षद दाउदनगर के पत्रांक 495 दिनांक सात जून से सभी पार्षदों को सूचित किया गया है कि बोर्ड की मासिक बैठक 14 जून को आहूत की गयी है. नगरपालिका अधिनियम की धारा 58 के तहत लोक महत्व के विषय को शामिल करने का प्रावधान है. उक्त धारा 58 के तहत नगरपालिका अधिनियम के धारा 98 के तहत नगर पालिका लेखा समिति का गठन नहीं होने से अधिनियम के उल्लंघन पर विचार विषय को शामिल करना अति आवश्यक प्रतीत होता है. एक और विषय करने की उठायी मांग उप मुख्य पार्षद कमला देवी, वार्ड पार्षद मोतीलाल व रीमा देवी ने अलग से एक संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन इओ को दिया है, जिसमें नगरपालिका अधिनियम की धारा 58 के तहत योजनाओं में अनियमितता के विरुद्ध जांच व कार्रवाई करने पर विचार विषय को एजेंडे में शामिल करने की मांग की है. इनके द्वारा मांग करते हुए कहा गया है कि उक्त विषय को बैठक के एजेंडे में शामिल करना अति आवश्यक है. विपक्षी खेमे से जुड़े वार्ड पार्षदों का कहना है कि नियमानुसार दो वार्ड पार्षद लोक महत्व के विषय को बैठक के एजेंडे में शामिल करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं, जिसके तहत तीन-तीन जनप्रतिनिधियों द्वारा ऐसा किया गया है. इओ ने भेजा मुख्य पार्षद को वार्ड पार्षदों द्वारा दिये गये पत्र की प्रति को इओ ऋषिकेश अवस्थी ने मुख्य पार्षद के पास भेज दिया है. मुख्य पार्षद को लिखे पत्र में इओ द्वारा कहा गया है कि उपमुख्य पार्षद द्वारा 14 जून को बोर्ड की मासिक बैठक में नगर पालिका अधिनियम की धारा 58 के तहत योजनाओं के अनियमितता के विरुद्ध जांच व कार्रवाई करने पर विचार व साथ ही वार्ड संख्या तीन, पांच व 24 के वार्ड पार्षद द्वारा नगरपालिका अधिनियम के धारा 98 नगरपालिका लेखा समिति का गठन नहीं होने से अधिनियम के उल्लंघन पर विचार को विचारणीय विषय में शामिल करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है. पत्र की प्रति संलग्न करके उनके द्वारा मुख्य पार्षद को भेजी गयी है. लेखा की जांच करना है दायित्व नगर पालिका लेखा समिति के गठन नहीं होने के मामले को एजेंडे में शामिल करने वाले विषय को एजेंडे में शामिल करने की मांग करने वाले वार्ड पार्षदों का कहना है कि नगर पालिका अधिनियम 98 के तहत नगर पालिका लेखा समिति का गठन नगर पालिका को प्रत्येक वर्ष अपनी पहली बैठक में या इसके पश्चात किसी बैठक में यथासंभव कर लेना है. इसके सदस्यों की संख्या तीन से कम और 15 से अधिक नहीं होगी जितनी अधिसूचना द्वारा नगर पालिका के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाएं. पार्षदों द्वारा अपने बीच से ही चुना जाना है, जो सशक्त समिति के सदस्य नहीं होंगे. नगर पालिका लेखा समिति के सदस्य अपने में से एक सदस्य को अध्यक्ष चुनेंगे. इस समिति का दायित्व नगर पालिका द्वारा अपने व्यय के लिए प्रदत्त धनराशि के विनियोजन को दर्शाते हुए नगर पालिका की लेखा की जांच करना तथा नगरपालिका के वार्षिक वित्तीय लेखा का परीक्षण करना है. नगरपालिका अधिनियम में स्पष्ट कार्य व दायित्व स्पष्ट तौर पर दर्शाये गये हैं. फिलहाल उक्त दोनों विषयों को बैठक के एजेंडे में शामिल करने की मांग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. नगर पर्षद की राजनीतिक गरमाई हुई है. अब देखने वाली बात यह होगी कि शुक्रवार को होने वाली नप बोर्ड की मासिक बैठक में उक्त एजेंडा को शामिल किया जाता है या नहीं. सात एजेंडा पर होनी है बैठक प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को नगर पर्षद बोर्ड कार्यालय के सभा भवन में मुख्य पार्षद अंजलि कुमारी द्वारा मासिक बैठक आहूत की गयी है. इसमें सात एजेंडा पर विचार किया जाना है. इन एजेंडे में गत बैठक की संपुष्टि, सात फरवरी, 22 फरवरी, चार मार्च व सात जून को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में दिये गये निर्णय की संपुष्टि नगर पर्षद में ऑनलाइन वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर के लगाने पर भी विचार विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार, विभिन्न वार्डों के छूटे हुए नाली के पटिया निर्माण पर विचार, मौलाबाग से पासवान चौक होते हुए सोनतराई तक की सड़क को आरडब्लूडी, पीडब्लूडी, आरसीडी डिपार्टमेंट को हस्तांतरित करने पर विचार एवं अन्यान्य विषय शामिल हैं. कहती हैं मुख्य पार्षद मुख्य पार्षद अंजलि कुमारी का कहना है कि वे नयी हैं. उन्हें नगर पालिका लेखा समिति के बारे में जानकारी नहीं थी. इसके बारे में वे जानकारी प्राप्त कर रही हैं.

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