Loading election data...

हत्या के मामले में तीन दोषी करार

सुनवाई की तिथि 12 जुलाई निर्धारित

By Prabhat Khabar News Desk | July 10, 2024 10:07 PM

सुनवाई की तिथि 12 जुलाई निर्धारित औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे तीन सुनील कुमार सिंह ने रिसियप थाना कांड संख्या 28/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को घटना का दोषी ठहराया है. एपीपी चंद्रशेखर सिंह देव ने बताया कि अभियुक्त कुटुंबा निवासी सोनू कुमार, बोधगया निवासी शत्रुघ्न पांडेय और सड़सा निवासी भूपेश कुमार सिंह को अपहरण कर हत्या के अपराध में दोषी करार दिया गया है तीनों अभियुक्त काराधीन हैं. इनकी जमानत पटना हाईकोर्ट से भी नहीं हुई. सजा के विंदु पर सुनवाई की तिथि 12 जुलाई निर्धारित की गयी है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सड़सा निवासी प्राथमिकी सूचक शीला देवी ने अज्ञात पर 15 दिसंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा था कि राजीव रंजन सिंह का अपहरण हो गया है. अनुसंधान के क्रम में तीनों अभियुक्तों का नाम आया, तो तीनों अभियुक्तों पर आरोप पत्र 24 मार्च 2021 को न्यायालय में समर्पित किया गया. एपीपी कुमार चंद्रशेखर सिंह देव ने बताया कि अभियुक्त भुपेश कुमार सिंह की स्वीकृति बयान पर डुगडुगीया पहाड़ दरिगांव, सासाराम से घटना के 10 दिन बाद शव बरामद किया गया था. राजीव रंजन सिंह की पत्थर से कुचल कर हत्या की गयी थी. इस घटना में छह अभियुक्त शामिल थे जिनमें तीन फरार चल रहे हैं. उनके विरुद्ध अनुसंधान जारी है. बाकी तीनों को दोषी पाया गया. इस वाद में डॉक्टर व आइओ समेत 10 की गवाही हुई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version