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Balu Khanan: बालू के दाम बढ़ने से निविदा में संवेदक नहीं हुए शामिल, जानें बिहार में कब तक शुरू होगा खनन

Balu Khanan: निविदा में शामिल नहीं होने का मुख्य कारण दरों में अत्यधिक वृद्धि होना बताया जा रहा है. विदित हो कि मधुबनी में 25 बालू घाट है, जिसे सात क्लस्टर में बांटा गया है.

बिहार के मधुबनी में आगामी पांच वर्षों के लिए खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा बालू बंदोबस्ती के लिए निकाली गई निविदा में संवेदकों के भाग नहीं लेने के कारण बालू घाट का आवंटन नहीं हो सका. जिससे खनन विभाग को लाखों रुपये राजस्व की हानि हुई. विदित हो कि जिले के 25 बालू घाटों के लिए के आवंटन के लिए निविदा निकाली गई थी. जिसके निविदा की अंतिम तिथि 10 अक्तूबर को तय की गई थी. विडंबना यह रहा कि निर्धारित तिथि तक एक भी संवेदक द्वारा विपत्र नहीं खरीदा गया. लिहाजा बालू घाटों का बंदोबस्त की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सका.

निविदा में संवेदक नहीं हुए शामिल

खनिज विकास पदाधिकारी प्रिया दीपिका ने कहा कि इसके लिए 19 सितंबर को जिले के संवेदकों का एक कार्यशाला भी आयोजित किया गया. जिसमें लगभग आधा दर्जन संवेदकों ने भाग लिया, जिनके द्वारा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई. वर्ष 2019 में बालू घाट का निर्धारित दर एक करोड़ 63 लाख रुपए था. जिसको विभागीय निर्देशानुसार 50- 50 प्रतिशत वृद्धि करते हुए पंचाग वर्ष 2022 में 5 करोड़ 50 लाख कर दी गई. विभागीय निर्देश के आलोक में 30 अगस्त 2022 को इसका निर्धारित दर 11 करोड़ 97 लाख 67 हजार 500 रुपये कर दिया गया. जिसके बंदोबस्ती के लिए निविदा निकाली गई, लेकिन एक भी संवेदक द्वारा निविदा नहीं की गई.

25 बालू घाटों की बंदोबस्ती अभी नहीं

निविदा में शामिल नहीं होने का मुख्य कारण दरों में अत्यधिक वृद्धि होना बताया जा रहा है. विदित हो कि मधुबनी में 25 बालू घाट है, जिसे सात क्लस्टर में बांटा गया है. एक कलस्टर ग्ला 34 बालू घाट को रखा गया है. विदित हो कि 2019 के बाद अब तक जिले में बालू घाटों का बंदोबस्ती नहीं हुआ है. जिले के सभी बालू एवं गिट्टी के खुदरा विक्रेताओं को के लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. खनिज विकास पदाधिकारी प्रिया दीपिका ने कहा कि जिले में बालू गिट्टी का खुदरा व्यापार करने वाले व्यवसायियों के लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने वाले व्यवसायियों के विरुद्ध दंडात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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