Bihar News: पटना. राज्य सरकार ने रविवार को अनलॉक-8 के तहत कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत विवाह समारोहों में डीजे और बरात-जुलूस पर प्रतिबंध जारी रहेगी. साथ ही विवाह समारोह के कम-से-कम तीन दिन पहले स्थानीय थाने को सूचना देनी होगी. अंतिम संस्कार या श्राद्ध कार्यक्रम भी कोविड प्रोटोकॉल के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किये जा सकेंगे.
कोरोना की तीसरे लहर के आगमन की आशंकाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह स्थिति पर लगातार निगरानी रखेगा. सोशल डिस्टैंसिंग और मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड प्रोटोकॉल का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा और जिला प्रशासन द्वारा कड़ाई से पालन भी कराया जायेगा. यह निर्णय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में रविवार को लिया गया. यह निर्देश 16 नवंबर से 22 नवंबर तक जारी रहेगा.
निर्णय के तहत जिला प्रशासन भीड़-भाड़ वाले स्थलों, सब्जी मंडी, बाजार, सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टैंसिंग और मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना सुनिश्चित करेगा. ऐसा नहीं होने पर संस्थान को अस्थायी रूप से बंद करने के साथ कार्रवाई की जा सकती है. दुकानों व प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
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शैक्षणिक संस्थानों में 50% की ही उपस्थिति
सभी शैक्षणिक संस्थान, पार्क, धार्मिक स्थल, मनोरंजन स्थल, क्लब, मॉल, जिम, स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल क्षमता के 50 फीसदी के उपयोग के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुले रहेंगे. साथ ही वैसे राज्यों जहां अभी भी कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे हैं या डेल्टा प्लस वैरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं.
वहां से वायुयान, रेल, ट्रकों और अन्य वाहनों के माध्यम से राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से राज्य की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों एवं हवाई अड्डों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से जांच करायी जायेगी.
Posted by: Radheshyam Kushwaha