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दोहरे हत्याकांड में आठ को उम्रकैद

बांकाः दोहरे हत्याकांड के आठ आरोपी को कोर्ट ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनायी. एडीजे तदर्थ कोर्ट चार के न्यायाधीश एएन पांडेय के कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सभी अभियुक्त पिता-पुत्र की हत्या के आरोपी थे. आठों को उम्रकैद के साथ-साथ दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी गयी. जानकारी के अनुसार […]

बांकाः दोहरे हत्याकांड के आठ आरोपी को कोर्ट ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनायी. एडीजे तदर्थ कोर्ट चार के न्यायाधीश एएन पांडेय के कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सभी अभियुक्त पिता-पुत्र की हत्या के आरोपी थे.

आठों को उम्रकैद के साथ-साथ दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी गयी. जानकारी के अनुसार चांदन थाना क्षेत्र के आनंदपुर सिधोडीह गांव के लालमणि तांती, पुतुल तांती व नौनीया गांव के देवक तांती, देवान तांती, खुमन तांती, सुरेश तांती, भुवनेश्वर तांती व राजेंद्र मंडल को कोर्ट ने सजा सुनायी. अभियुक्तों ने 20 अप्रैल 1999 को सिधोडीह गांव के बद्री तांती के घर में घुस कर घर मालिक व उसके पुत्र मनोज तांती को बम व तेज हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था.

अभियुक्त ने घर में लूटपाट के दौरान कई अन्य लोगों को भी घायल किया था. इस संबंध में बद्री तांती के दूसरे पुत्र बालकृष्ण तांती ने उक्त अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अवधेश कुमार सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अंबर मुखर्जी व कामेश्वर पांडेय ने बहस में भाग लिया.

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