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एक फरवरी से इ-वे बिल, रुकेगी टैक्स चोरी

बांका : जीएसटी के तहत एक फरवरी से इ-वे बिल सभी जिले सहित बांका में लागू हो जायेगा. अब किसी भी डिलेवरी या ट्रांसपोर्टेशन के पूर्व इसकी जानकारी ऑन-लाइन देनी होगी. इससे टैक्स चोरी की संभावना कम होगी. इसी विषय को लेकर वाणिज्य कर विभाग के तत्वावधान में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शहर के एमआरएफ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 11, 2018 5:47 AM

बांका : जीएसटी के तहत एक फरवरी से इ-वे बिल सभी जिले सहित बांका में लागू हो जायेगा. अब किसी भी डिलेवरी या ट्रांसपोर्टेशन के पूर्व इसकी जानकारी ऑन-लाइन देनी होगी. इससे टैक्स चोरी की संभावना कम होगी. इसी विषय को लेकर वाणिज्य कर विभाग के तत्वावधान में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शहर के एमआरएफ शोरुम में बुधवार आयोजित हुयी. प्रशिक्षण कार्यशाला में भागलपुर अंचल के वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारी योगेंद्र शर्मा, भागलपुर प्रमंडल के अन्वेषण ब्यूरो मनीष गुप्ता, कृष्णा मोहन सिंह, चेंबर के जिलाध्यक्ष सच्चिदानंद तिवारी मौजूद थे. कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी माल के प्रेषण से पूर्व इसकी विधिवत जानकारी ऑनलाइन देनी होगी. इस पद्धति को इ-वे बिल का नाम दिया गया है.

यह व्यवस्था एक फरवरी से लागू हो जायेगी. 16 जनवरी से इ-वे बिल का ट्रायल शुरु होगा. नियम सभी के अनिवार्य है. इसीलिए पूरी ईमानदारी के साथ इस व्यवसथा से जुड़ना बेहद जरुरी है. अन्यथा नियम के विरुद्ध काम करने वाले पर पूर्वक कार्रवाई की जायेगी. साथ ही अधिकारियों ने ई वे बिल बनाने की विस्तृत जानकारी कारोबारियों को दी. इस मौके पर ट्रांसपोर्टर व व्यवसायी ललन कुमार, प्रभाष सिंह, सुमित कुमार, अमित चौधरी, निरंजन कुमार, मुकेश सहित अन्य उपस्थित थे.

मोबाइल से भी बनाया जा सकता इ-वे बिल : इ-वे बिल बनाने के लिए इंटरनेट कनेक्ट कंप्यूटर व लैपटॉप की आवश्यकता होगी. जबकि मोबाइल के माध्यम से भी इ-वे बिल बनाया जा सकता है. संबंधित विभाग के वेबसाइट पर इ-वे बिल बनाने की सुविधा उपलब्ध होगी.

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