बांका : बिहार के बांका में एडीजे वन आलोक कुमार सिन्हा की कोर्ट ने शादी की नियत से एक नाबालिग युवती अपहरण के मामले में सोमवार को चार आरोपितों को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में सात-सात वर्ष की सजा मुकर्रर कर दी. इसके अलावा पांच-पांच हजार अर्थदंड के रूप में भरने का भी निर्देश दिया. जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने सदर थाना क्षेत्र के गोलाहु गांव के दीपक कुमार, मिथुन कुमार, चंदन कुमार व विजयनगर निवासी मनोज यादव को धारा 366 में 3 वर्ष, धारा 341 में एक वर्ष व धारा 354 में तीन वर्ष की सजा सुनायी है. कोर्ट में अभियोजन पक्ष से एपीपी राजीव कुमार रंजन व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ज्योतिनंदन झा ने बहस में हिस्सा लिया.
13 सितंबर 2014 की घटना
घटना 13 सितंबर 2014 की है. युवती सुबह अपने घर से ऑटो से बांका आयी थी, परंतु शाम होने के बाद भी वह घर नहीं लौटती. इस बाबत परिजनों ने युवती की खोजबीन शुरू कर दिया. 16 सितंबर को परिजनों को सूचना मिली कि गांव के ही दीपक कुमार व चंदन कुमार जो आपस में सगे भाई है, इसका एक भांजा जमालपुर निवासी मिथुन कुमार युवती को जबरदस्ती अपहरण कर बोलेरो से ले गये हैं. बोलेरो जमलापुर से अन्य जगह ले जाने की रणनीती थी. जिसकी सूचना शाहकुंड थाना को दी गयी. पुलिस ने अमरपुर के पवई मोड़ के समीप वाहन को पकड़ लिया. जिस वाहन पर उक्त सभी आरोपी के साथ विजयनगर निवासी मनोज यादव भी मौजूद था. जो भागने में सफल रहा था. पीड़ित परिजन के मुताबिक दीपक नाबालिग से जबरन शादी करना चाहता था. इसी उद्देश्य से अपहरण किया गया. इस मामले में 11 गवाह गुजरे.