पॉक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट ने एक अभियुक्त को सुनाई 14 साल की सजा
थाना में 17 अगस्त 2020 में की दर्ज कराई थी प्राथमिकी
बांका. जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे 6 एवं पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश कुमार की अदालत ने गुरूवार को एक नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में एक अभियुक्त को 14 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त को 15 हजार का अर्थदंड का भी आदेश दिया है. वहीं न्यायालय ने लोक सेवा प्राधिकार के तहत पीड़िता को चार लाख रूपये देने का आदेश दिया है .कोर्ट ने यह सजा जिले के बंधवाकुरावा थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव निवासी पप्पू पासवान को सुनाई है. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने थाना में 17 अगस्त 2020 में प्राथमिकी की दर्ज कराई थी. पीड़िता ने न्यायालय में अपने बयान में कहा कि सुबह करीब 4:30 बजे वो अपने चापाकल पर मुंह धो रही थी. इसी दौरान कैलाश पासवान और पप्पू पासवान ने जबरदस्ती मुझे बाइक पर बैठा लिया. और खड़गपुर ले जाकर मुझे वहां एक कमरा में बंद कर एक महीने तक जबरन शारीरिक संबंध बनाया. इस मामले में न्यायालय में विचारण के दौरान 9 गवाहों का बयान दर्ज किया. जिसके बाद यह सजा सुनाई गयी. कोर्ट में बहस के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी श्रीप्रकाश व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आनंद देव चौधरी ने बहस में हिस्सा लिया.
महिला ने लगाया मारपीट एवं छेड़खानी का आरोप
बांका. रजौन थाना के एक गांव में एक महिला ने मारपीट एवं छेड़खानी करने का आरोप लगाया है. पीड़िता ने रजौन थाना में एक आवेदन देकर मामले में न्याय की गुहार लगायी है. पीड़िता ने कहा है कि घरेलू विवाद को लेकर मारपीट के दौरान गांव का ही एक व्यक्ति आया और मेरे साथ गाली गलौज करने लगा. मेरे द्वारा विरोध करने पर मेरे साथ मारपीट कर छेड़खानी का प्रयास करने लगा. इस दौरान आरोपी ने मेरा वस्त्र भी फाड़ दिया और जमीन पर छेड़खानी का भी प्रयास किया. मेरे द्वारा हो हल्ला करने पर आरोपी भाग गया. उधर थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है