गैंग रेप कांड में तीन दोषी करार

बांका : जिले के चर्चित बड़फेड़ा गैंग रेप कांड में सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दोषी पाया है. उच्च विद्यालय सुइया की दसवीं की छात्र के साथ 15 दिसंबर 2012 को हुए गैंग रेप में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश जेके सिन्हा ने सुनवाई पूरी करने के बाद […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 4, 2013 4:09 AM

बांका : जिले के चर्चित बड़फेड़ा गैंग रेप कांड में सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दोषी पाया है. उच्च विद्यालय सुइया की दसवीं की छात्र के साथ 15 दिसंबर 2012 को हुए गैंग रेप में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश जेके सिन्हा ने सुनवाई पूरी करने के बाद तीन अभियुक्तों को दोषी करार किया है.

इन सभी को कोर्ट पांच दिसंबर को फैसला सुनायेगी. इस कांड के अन्य चार अभियुक्तों की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में चल रही है. कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार कटोरिया (सुइया) थाना क्षेत्र के बड़फेड़ा गांव की छात्र के साथ गैंग रेप हुआ था.

पीड़िता के बयान पर मो कौशर, बैतूल गुलामुद्दीन, गुलेमान उर्फ गुलाउद्दीन अंसारी, मो आफताब, महताब अंसारी, एहसाना खातून व अकरम अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

सुनवाई के दौरान मो आफताब, महताब अंसारी, एहसाना खातून व अकरम अंसारी की उम्र कम रहने के कारण जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया. अन्य तीन अभियुक्तों के खिलाफ श्री सिन्हा के कोर्ट में मामला चला. सुनवाई के दौरान 28 लोगों की गवाही के बाद कोर्ट ने इन तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया है.

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