बांका : बिहार के बांका जिला की एक अदालत ने वर्ष 1984 में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आज 17 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी. अपर न्यायाधीश :प्रथम: एके सिंह ने एक हत्या के मामले में बेलहर थाना अंतर्गत तरीमज गांव निवासी अविन्द मिश्र की हत्या के मामले में 17 अभियुक्तों को आजीवन कारवास की सजा सुनायी.
इन अभियुक्तों पर 26 जून 1984 को पानी पटवन को लेकर हुए विवाद के दौरान अविन्द मिश्र को गडासा एवं अन्य हथियार से हत्या कर देने का आरोप था.