सोलर लाइट मामले में दोषी पर कार्रवाई करने का दिया निर्देश

शंभुगंज : लोक शिकायत निवारण सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बांका द्वारा शिकायतकर्ता सतीश आनंद बनाम जिला पंचायती राज पदाधिकारी के परिवाद संख्या 523110106121600826 वर्ष 2016 में अपने आदेश में दोषी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. जानकारी हो कि प्रखंड क्षेत्र के उन्नीसों पंचायत में सोलर लाइट बीआरजीएफ, चतुर्थ राज्य वित्त […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 18, 2017 1:39 AM

शंभुगंज : लोक शिकायत निवारण सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बांका द्वारा शिकायतकर्ता सतीश आनंद बनाम जिला पंचायती राज पदाधिकारी के परिवाद संख्या 523110106121600826 वर्ष 2016 में अपने आदेश में दोषी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. जानकारी हो कि प्रखंड क्षेत्र के उन्नीसों पंचायत में सोलर लाइट बीआरजीएफ, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, द्वादश वित्त आयोग, तेरहवीं वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2007 – 2014 के दौरान सोलर लाइट

पंचायत में लगाया गया है. लाईट मामले में जांच का क्रम तीन सदस्यी टीम के द्वारा किया जा रहा है. प्रखंड क्षेत्र के रामचुआ पंचायत में पूर्व में लगाये गये सोलर लाईट मामले की जांच के दौरान अनियमितता पाये जाने पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बांका ने संज्ञान लेते हुए दोषी पर कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है. मालूम हो कि शंभुगंज प्रखंड क्षेत्र के उन्नीसों पंचायत में सरकार की विभिन्न योजना मद की राशि से सोलर लाईट लगाने के नाम पर किये गये हेरा फेरी को लेकर शंभुगंज प्रखंड के आरटीआई कार्यकर्ता सतीश आनंद ने सूचना अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध कराकर दोषी पर

कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बांका के यहां अपील दायर किया था. जब जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बांका ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन सदस्यीय टीम गठित कराकर जांच कराने का आदेश डीडीसी बांका को दिया था. डीडीसी ने जांच के लिए तीन सदस्यी टीम वरीय उपसमाहर्ता राकेश कुमार, डीआरडीए के कार्यपालक अभियंता नित्यानंद चौधरी व शंभुगंज बीडीओ दीना मुर्मू को गठन कर जांच प्रारंभ करवाया. इस दौरान रामचुआ व वैदपुर पंचायत में स्थलीय जांच के दौरान कई प्रकार की अनियमितता सामने आयी.

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