हत्याकांड के अभियुक्त को मिली उम्र कैद की सजा
बांका : एडीजे चतुर्थ आलोक कुमार सिन्हा की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में एक अभियुक्त को उम्र कैद की सजा के साथ-साथ 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने अभियुक्त मुनीलाल यादव को सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार विगत एक […]
बांका : एडीजे चतुर्थ आलोक कुमार सिन्हा की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में एक अभियुक्त को उम्र कैद की सजा के साथ-साथ 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने अभियुक्त मुनीलाल यादव को सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है.
कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार विगत एक अक्तूबर 2008 को अमरपुर थाना क्षेत्र के कुमरैलीडीह गांव में सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मीरहट्टी गांव निवासी डब्लू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. जिसमें मृतक के पिता सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिरहट्टी गांव निवासी उपेंद्र यादव ने अमरपुर थाना में गोली मारकर हत्या कर देने की एक नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिस प्राथमिकी में उन्होंने मीरहट्टी गांव निवासी मुनीलाल यादव व उनके दो साथी अमृत यादव व फुलो यादव को अभियुक्त बनाया था.
दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि मुनीलाल यादव ने अपने दो साथियों के साथ उनके पुत्र को शंभुगंज थाना क्षेत्र के मंझगाय गांव में भोज खाने के लिए ले गया था. जहां से लौटने के क्रम में मामूली एक साइकिल के विवाद में उन तीनों अभियुक्तों ने गोली मारकर हत्या कर दी. उधर एडीजे प्रथम रामलाल शर्मा के न्यायालय अन्य दो अभियुक्तों की सुनावाई चल रही है. आज के बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक पंकज यादव एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामदुलार यादव ने बहस में हिस्सा लिया.