दहेज की मांग करनेवाले पति को सुनायी गयी दो साल की सजा

बांका : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी बजरंग कुमार चौधरी की अदालत ने मंगलवार को विचारन के बाद दहेज की मांग करने वाले एक पति को दो साल की सजा सुनायी. कोर्ट ने यह सजा भागलपुर जिला के अकबर नगर थाना के इंग्लिश चिरैन गांव निवासी हकनबाज को सुनाते हुए जेल भेज दिया. मामले के अनुसार जिले […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 29, 2017 5:25 AM

बांका : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी बजरंग कुमार चौधरी की अदालत ने मंगलवार को विचारन के बाद दहेज की मांग करने वाले एक पति को दो साल की सजा सुनायी. कोर्ट ने यह सजा भागलपुर जिला के अकबर नगर थाना के इंग्लिश चिरैन गांव निवासी हकनबाज को सुनाते हुए जेल भेज दिया. मामले के अनुसार जिले के लक्ष्मीपुर निवासी बीबी अंजुम

आरा ने 2009 में न्यायालय में अपने पति पर पांच हजार रूपया दहेज की मांग करने व बराबर दहेज के खातिर मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया था. न्यायालय ने इस मामले में पांच अन्य अभियुक्तों को निर्दोष पाते हुए रिहा कर दिया. इस मुकदमें लोक अभियोजक के रूप में अधिवक्ता आनंददेव चौधरी एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नरेश मोहन पंडित ने हिस्सा लिया.

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