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अब बांका में भी ऑड-ईवन तर्ज पर दौड़ेंगी गाड़ियां

अब दिल्ली की ऑड ईवन फार्मूला के तहत बांका में गाड़ियां चलेगी. वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अस्थायी रुप से इस योजना को लागू की गयी है. जबतक कोरोना संक्रमण नियंत्रण में नहीं होगा, तब तक ऑड ईवन की रणनीति लागू रह सकती है. गुरुवार को विषम तिथि के अनुसार ऑड संख्या यानी विषम संख्या की वाहन चलेगी. इस निमित्त डीएम सुहर्ष भगत व एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी. डीएम ने कहा कि लॉकडाउन का चौथा चरण शुरु है.

बांका : अब दिल्ली की ऑड ईवन फार्मूला के तहत बांका में गाड़ियां चलेगी. वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अस्थायी रुप से इस योजना को लागू की गयी है. जबतक कोरोना संक्रमण नियंत्रण में नहीं होगा, तब तक ऑड ईवन की रणनीति लागू रह सकती है. गुरुवार को विषम तिथि के अनुसार ऑड संख्या यानी विषम संख्या की वाहन चलेगी. इस निमित्त डीएम सुहर्ष भगत व एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी. डीएम ने कहा कि लॉकडाउन का चौथा चरण शुरु है. सरकार के माध्यम से कुछ क्षेत्रों में छूट दी गयी है. जिसके तहत ऑड ईवन के तहत वाहन चलाने की अनुमति दी गयी है.

एक दिन ऑड तो दूसरे दिन ईवन संख्या के वाहन का परिचालन होगा. ऑड व ईवन संख्या का चयन वाहन संख्या के अंतिम अंक से निर्धारित होगा. हालांकि बेहद जरुरी होने पर ही वाहन चलाने की अनुमति दी जायेगी. बगैर पास के किसी प्रकार की वाहन नहीं चलेगी. डीएम ने तर्क दिया कि ऑड ईवन के तहत वाहन का परिचालन सीमित संख्या में होगा. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा. ऑड ईवन के मुताबिक जिस वाहन की संख्या का अंतिम अंक ईवन उसे ईवन के दिन व जिस वाहन संख्या अंतिम अंक ऑड (विषम) होगा उसे ऑड के दिन चलाने की अनुमति दी जायेगी. इस फार्मूला का आधार मासिक तिथियां भी है. यानी तिथि के हिसाब से ऑड व ईवन का दिन पहचान पायेंगे. ऑड ईवन फार्मूला के हिसाब से वाहन का परिचालन हो, इसके लिए एक पुलिस टीम भी गठित की गयी है. एसपी ने बताया कि समय-समय पर स्पेशल ड्राइव भी चलाया जायेगा और नियम के विरुद्ध चलने वाले पर कानूनी कार्रवाई तय की जायेगी. बड़ी बात यह है कि सभी प्रखंड मुख्यालय को रेड जोन घोषित किया गया है. नतीजतन, यहां किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी. आज से खुलेगी कपड़े की दुकान, 11 से 04 लॉकडाउन के चौथे चरण में अन्य दुकानों के साथ कपड़े की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गयी है. गुरुवार से सभी कपड़ा दुकानदार 11 बजे सुबह से दोपहर चार बजे तक दुकान चला सकते हैं. परंतु सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन बेहद जरुरी है.

दुकानदार को हैंड सेनेटाइजर रखना होगा. जिसका दुकानदार- ग्राहक दोनो करेंगे. दुकानदार व ग्राहक दोनो मास्क में रहेंगे. चार व्यक्ति से अधिक दुकान में पांचवां नजर नहीं आनी चाहिए. सात क्वारेंटिन के सैकड़ों प्रवासियों को आज से छुट्टीनौ मई से पूर्व विभिन्न थाना क्षेत्र के क्वारेंटिन में रह रहे प्रवासियों को गुरुवार से छोड़ने की प्रक्रिया शुरु की जायेगी. इसमें कुल सात क्वारेंटिन सेंटरों को चिह्नित किया गया है. जिसमें बांका का डायट, रजौन का धौनी, अमरपुर का कठैल, बेलहर का जिलेबियामोड़ व कैफेटेरिया धर्मशाला, चांदन का बीएड कॉलेज व आंनदधाम क्वारेंटिन सेंटर शामिल है. यहां से सैकड़ों प्रवासियों को छोड़ा जायेगा. हालांकि, वैसे प्रवासी छूटेंगे, जिनमें कोरोना के एक भी लक्षण नहीं पाये गये हैं. अच्छी बात यह है कि चिह्नित सभी सात क्वारेंटिन के सभी प्रवासियों में एक भी कोरोना के लक्षण नहीं हैं.

दूसरी ओर प्रवासियों को घर जाने के दौरान पांच किलो चावल व एक किलो दाल भी दिया जायेगा. इसके अलावा एक हजार रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भुगतान की जायेगी. चार क्वारेंटिन सेंटर सरकारी लाभ से वंचित, दर्ज होगी प्राथमिकी जिले के चार ऐसे क्वारेंटिन सेंटर है, जिसे सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है. जिसमें शिवलोक, भरको, इनारावरण व द्वारिका शक्ति केंद्र शामिल है. बताया गया कि इन क्वारेंटिन सेंटर पर अनुशासनहिनता सामने आयी है. यहां रहे रहे प्रवासियों ने हंगामा किया. लिहाजा, संबंधित क्वारेंटिन में रहने वाले को सरकारी लाभ से वंचित करने के साथ हंगामा में शामिल को चिह्नित कर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.

क्वारेंटिन से मुक्त को करेंगे परेशान, तो कार्रवाई एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि निर्धारित अवधि पूर्ण कर क्वारेंटिन सेंटर से मुक्त किये गये व्यक्ति अथवा प्रवासियों को घर या गांव के अंदर जाने से रोकने और किसी तरह से प्रताड़ित करने का मामला सामने आता है तो, आरोपित के विरुद्ध ठोस कानूनी कार्रवाई की जायेगी. एसपी ने साफ कहा कि क्वारेंटिन से मुक्त व्यक्ति को अपने घर में रहने की पूर्ण हक है. इसके अलावा एसपी ने बताया कि लॉकडाउन के विरुद्ध चलने पर 34 प्राथमिकी दर्ज की गयी है. 37 लाख जुर्माना वसूली के साथ 3450 वाहन जब्त किये गये हैं. रजौन शराब फैक्ट्री में बनेगा सेनिटाइजर रजौन प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जदगीशपुर समीप शराब फैक्ट्री में अब सेनिटाइजर बनाया जायेगा. जिला प्रशासन के मुताबिक इसकी विधिवत स्वीकृति मिलने की सूचना है. हालांकि, इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली जा रही है. दरअसल, सूबे में शराबबंदी के बाद इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था. पर वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव में सेनिटाइजर की बिक्री को देखते हुए फैक्ट्री मालिक ने सेनिटाइजर बनाने की स्वीकृति प्राप्त की है.

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