1715 लाभुकों के लक्ष्य के विरुद्ध 44 लाभुकों को ही मिला कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना लाभ, जानें क्या है आवेदन तथा स्वीकृति की प्रक्रिया
पूर्णिया : राज्य के बीपीएल परिवार के किसी भी उम्र के सदस्य की मृत्यु की स्थिति में अंतिम संस्कार के लिए कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का संचालन वर्ष 2007-08 से किया गया है. इसके अंतर्गत किसी भी उम्र के बीपीएल परिवार के सदस्य की मृत्यु की स्थिति में अंत्येष्टि क्रिया के लिए उसके आश्रित, निकटस्थ संबंधी को तीन हजार रुपये एकमुश्त अनुदान देने का प्रावधान है. इसके बावजूद योजना का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है.
पूर्णिया : राज्य के बीपीएल परिवार के किसी भी उम्र के सदस्य की मृत्यु की स्थिति में अंतिम संस्कार के लिए कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का संचालन वर्ष 2007-08 से किया गया है. इसके अंतर्गत किसी भी उम्र के बीपीएल परिवार के सदस्य की मृत्यु की स्थिति में अंत्येष्टि क्रिया के लिए उसके आश्रित, निकटस्थ संबंधी को तीन हजार रुपये एकमुश्त अनुदान देने का प्रावधान है. इसके बावजूद योजना का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है. पूर्णिया जिला में योजना दम तोड़ रही है. इस योजना क्रियान्वयन में संबंधित विभागीय अधिकारी व कर्मी काफी उदासीन है. समाज कल्याण विभाग एवं जिलाधिकारी राहुल कुमार ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को योजना क्रियान्वयन में गति लाने का निर्देश दिया है.
आवेदन तथा स्वीकृति की प्रक्रियाकबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत सादे कागज पर ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया,तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद को आवेदन देने का प्रावधान है. इस योजना के अंतर्गत सभी पंचायत के खातों में 05 अनुदान के भुगतान के लिए 15 हजार रुपये अग्रिम रखी जाती है ताकि लाभुक को तुरंत भुगतान किया जा सके. इसी प्रकार नगर पंचायत में 30 हजार, नगर परिषद में 60 हजार एवं नगर निगम में 90 हजार अग्रिम राशि तुरंत भुगतान के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है.
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना अंतर्गत पूर्णिया जिला में बीपीएल परिवार की कुल संख्या 4 लाख 82 हजार 114 है. साथ ही वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 1 हजार 715 लाभुकों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य दिया गया है. इसके बावजूद अबतक 44 लाभुकों को ही योजना का लाभ मिल पाया है.
योजना की पात्रताकबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले सभी परिवारों पर (बीपीएल), उस परिवार के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में लागू होती है. अनुदान के लिए मृतक के उम्र सीमा का कोई बंधन नहीं रखा गया है. प्रत्येक मामले में अनुदान के लिए पात्र वैसे आश्रित ही होंगे, जो बिहार राज्य के निवासी हों या आवेदन की तिथि से कम-से-कम 10 वर्ष पूर्व से राज्य में रह रहे हों.
पंचायत सचिव की जिम्मेदारीपंचायत सचिव संबंधित कर्मी लाभुक को रिवोल्विंग फंड से भुगतान करने के उपरांत अपने प्रखंड कार्यालय में संबंधित दस्तावेज शीघ्र उपलब्ध करा देंगे. बीडीओ द्वारा सत्यापनोपरांत ई-सुविधा पोर्टल पर उक्त दस्तावेज अपलोड कराना सुनिश्चित करना है. सहायक निदेशक द्वारा उक्त सत्यापित सूची को भुगतान के लिए राज्य स्तर पर ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से भेजा जाता है. इसके बाद पंचायत नगर निकाय के बैंक खाते में उक्त राशि उपलब्ध करा दी जाती है. इस प्रकार पंचायत,नगर निकाय का रिवोल्विंग फंड यथावत रहते है.
सहयोग का दिया गया है निर्देशसामाजिक सुरक्षा कोषांग पूर्णिया के सहायक निदेशक अमरेश कुमार ने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं नगर आयुक्त तथा कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र देकर अनुरोध किया गया है कि योजना के तहत बीपीएल धारी परिवार को कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ मानवता के आधार पर दिलाने में सहयोग करें. साथ ही वे अपने स्तर से पंचायत सचिव, टैक्स दारोगा को कबीर अंत्येष्टि योजना क्रियान्वयन के लिए निर्देशित करें. इसके साथ-साथ मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त कर ई-सुविधा पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित कराया जाये.
posted by ashish jha