बांका. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ संजय कुमार मिश्र की अदालत ने हत्या के मामले में शनिवार को विचारण के बाद दोषी पाते हुये एक आरोपी को अजीवन करावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही कोर्ट ने आरोपी के उपर 10 हजार अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नही करने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन माह की सजा भुगतनी होगी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा अमरपुर थाना क्षेत्र के बिदु विशनपुर गांव निवासी गगन मंडल को सुनायी है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में कुल सात गवाह पेश किये. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी हीरालाल सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय तिवारी एवं सुधीर सिंह ने बहस में हिस्सा लिया. क्या था मामला – घटना 17 मई 2021 की है. मामले में गांव के ही मृतक राजकुमार मंडल की मां उषा देवी ने स्थानीय थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें कहा गया था कि गांव में ही एक शांति भोज में उनका पुत्र राजकुमार खाना परोस रहा था. इसी बीच गांव के ही गगन मंडल ने खाना परोस रहे पुत्र के सिर पर ईंट से प्रहार कर दिया. जिससे वह गंभीर रुप से जख्मी हो गया. परिजनों व ग्रामीणों ने जख्मी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल अमरपुर लाया. जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया था.
हत्या के मामले में एक आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
हत्या के मामले में एक आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
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