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Bihar News: बिहार में धान-मक्का के साथ आलू-बैगन और गोभी की क्षति पर भी मिलेगा मुआवजा, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Bihar News: बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ रैयत और गैर रैयत दोनों प्रकार के किसान ले सकते हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 31 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

By Radheshyam Kushwaha | September 18, 2024 8:12 PM

Bihar News: बांका. बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ मौसम 2024-25 में फसल क्षति का मुआवजा प्रदान करने के लिए जिलावार फसलों को चिह्नित करते हुए सहकारिता विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. बांका जिले के किसान धान, मक्का के साथ आलू, बैंगन व गोभी फसल की क्षति होने पर मुआवजा के हकदार होंगे. उन्हें बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा. विभागीय जानकारी के मुताबिक, वास्तविक उपज में 20 प्रतिशत नुकसान की स्थिति में 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर व 20 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता राशि प्रदान की जायेगी. यह सहायता राशि अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए दी जायेगी. यानी किसान के 20 प्रतिशत तक नुकसान पर अधिकतम 15000 व 20 प्रतिशत से अधिक फसल के नुकसान पर अधिकतम 20000 रुपये सहायता राशि के रूप में किसानों को दी जायेगी.

रैयत, गैर रैयत दोनों किसान ले सकते हैं लाभ

इस योजना का लाभ रैयत, गैर रैयत दोनों प्रकार के किसान ले सकते हैं. इसके अलावा वह किसान भी इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं, जो अपनी रैयती भूमि पर खेती करने के साथ-साथ दूसरे रैयत की भूमि पर भी खेती करते हैं.

31 अक्तूबर तक कर सकते हैं आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 31 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा. फसल कटनी प्रयोग के संपादन व इसके फलाफल के ऑनलाइन पोर्टल में प्रविष्टि एवं योग्य ग्राम पंचायतों के चयन की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2025 निर्धारित की गयी है. जबकि, चयनित ग्राम पंचायतों व अधिसूचित क्षेत्र के आवेदक किसानों द्वारा दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 तय की गयी है. विभाग के अनुसार, चयनित किसानों को मार्च से अप्रैल 2025 तक सहायता राशि का भुगतान कर दिया जायेगा.

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कहते हैं अधिकारी

चिह्नित फसल की क्षति होने पर किसानों को बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा. यह भुगतान फसल कटनी रिपोर्ट के बाद सुनिश्चित किया जाएगा. वास्तविक उपज और सात साल के थ्रेशहोल्ड उपज पर इसका आकलन किया जाता है. किसान इसके लिए 31 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
जैनुल आबदीन अंसारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी

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