पैक्स से गबन की राशि की वसूली को लेकर केस दर्ज, राशि वसूली के प्रति विभाग सख्त
पैक्स से गबन की राशि वसूली को लेकर सहकारिता विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. पैक्स से गबन की राशि की वसूली के लिए बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा 48 के तहत सहयोग समितियां बिहार पटना के समक्ष अवार्ड दायर किया है.
बांका. पैक्स से गबन की राशि वसूली को लेकर सहकारिता विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. पैक्स से गबन की राशि की वसूली के लिए बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा 48 के तहत सहयोग समितियां बिहार पटना के समक्ष अवार्ड दायर किया है. मालूम हो कि रजौन प्रखंड में 4 पैक्स डिफाल्टर की श्रेणी में है. जिनके विरुद्ध अवार्ड वाद दायर किया गया. जानकारी के अनुसार मडगांव डरपा पैक्स के तत्कालीन अध्यक्ष रमन कुमार राव के विरुद्ध 68 लाख 23 हजार 547, पदमपुर हरचंडी के तत्कालीन अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह के विरुद्ध 62 लाख 29 हजार 43 रुपए, संझा श्यामपुर के तत्कालीन अध्यक्ष परमानंद मंडल के विरुद्ध 30 लाख 47 हजार 29 रुपए एवं नवादा खरौनी पैक्स के तत्कालीन अध्यक्ष जनार्दन सिंह के विरूद्ध 33 लाख 61 हजार 446 हजार रुपया गबन का आरोप है. विभाग ने गबन की राशि वसूली को लेकर वाद दायर करते हुए कार्यवाही तेज कर दिया है. कहा जा रहा है कि संबंधित अध्यक्ष द्वारा अगर राशि जमा नहीं की जाती है तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही इस कार्यवाही के तहत बॉडी वारंट सहित कुर्की जब्ती की कार्यवाही भी की जा सकती है. इस संबंध में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र सिन्हा ने बताया कि पैक्स से गबन की राशि की वसूली को लेकर अवार्ड केस दायर किया गया है और मामले में करवाई की जा रही है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है