बांका. जिलाधिकारी अंशुल कुमार की अदालत में जमाबंदी रद्द वाद से जुड़े मामले में सुनवाई के उपरांत अपीलार्थियों के सारे दावे को खारिज करते हुये अवैध तरीके से किये गये जमाबंदी को रद्द करने का फैसला सुनाया गया. जिसके अंतर्गत वाद संख्या 170/2021-22 चिंतामणी यादव बनाम दयानंद मंडल वगैरह में जमाबंदी संख्या 372 भूमि गैरमजरूआ मोकीरदार किस्म जंगल एवं तालाब पाया गया. जिसमें अपीलार्थी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. वाद संख्या 11/2022-23 बिहार सरकार बनाम भादो मंडल एवं अन्य के मामले में जमीन गैरमजरूआ खास खाते की जमाबंदी संख्या 282 अवैध रूप से कायम किया गया था. अपीलार्थी द्वारा गैरमजरूआ जमीन के दावा के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. वाद संख्या 190/2019-20, 46/2018-19 सुजीत कुमार झा बनाम दीपनारायण मंडल वगैरह के मामले में जमाबंदी संख्या 344 बिहार सरकार की गैरमजरूआ खास है. अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत जमीन के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. वाद संख्या 369/2019-20 सरकार बनाम हरेराम सिंह एवं अन्य के मामले में प्रश्नगत जमीन गैरमजरूआ आम है. जमीन के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है. इस प्रकार जमाबंदी संख्या 484/284 का सृजन गलत तरीके से कराया गया है. उक्त सभी मामले में जिलाधिकारी द्वारा अपर समाहर्ता के जमाबंदी आदेश को बहाल रखते हुये अपीलार्थियों के सारे दावे को खारिज कर दिया गया.
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