मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत जनवरी तक वाहन खरीदने का निर्देश

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत जनवरी तक वाहन खरीदने का निर्देश

By Prabhat Khabar News Desk | January 18, 2025 9:13 PM

बांका. जिलाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभागार में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को लेकर 11वें चरण के चयनित लाभुकों व वाहन डीलरों की बैठक हुई. डीएम ने कहा कि योजना का उदेश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के विकास, लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना व रोजगार सृजन किया जाना है. बैठक में उपस्थित एसडीएम सह अध्यक्ष मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अविनाश कुमार के द्वारा बताया गया कि योजना के गाइडलाइन के अनुसार आवेदन आमंत्रण की तिथि को लाभुकों की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, हल्के मोटरयान चालक की अनुज्ञप्ति होना चाहिए, सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होनी चाहिए, पूर्व से कोई व्यवसायिक वाहन नही होनी चाहिए एवं लाभुक संबंधित पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है. योजना के तहत 11वें चरण में सभी प्रखंडों से कुल 301 आवेदन आनलाइन प्राप्त हुये है. प्राप्त आवेदनों के जांचोपरांत योग्य 94 लाभुकों का आवेदन स्वीकृत किया गया है. डीटीओ प्रेमकांत सूर्य ने बताया कि इस योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक नये सवारी वाहनों का क्रय कर सकते हैं. अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम एक लाख रुपये होगी. डीएम ने सभी चयनित लाभुकों को हर हाल में जनवरी माह तक वाहन क्रय कर लेने का निर्देश दिया. कहा कि इसके लिए बैंक से भी फाइनेंस की सुविधा दी गयी है, जो लाभुक इसका लाभ लेना चाहते है वो फाइनेंस के भी माध्यम से वाहनों का क्रय कर सकतें है. साथ ही बताया गया कि वाहन को 5 वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिक्री नहीं की जायेगी. वाहन पारिवारिक उत्तराधिकार के तहत हस्तांतरित हो सकेगा. अगर वाहन की खरीद किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लेकर किया गया है तो अनुदान की राशि का उपयोग आवेदक द्वारा ऋण के भुगतान में ही किया जायेगा.

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