बांका. बिहार स्टूडेंट कार्ड के माध्यम से जिन बच्चों द्वारा ऋण लिया गया है, पढ़ाई पूरी होने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली हो, तो ऐसी स्थिति में वे ऋण चुकता नहीं कर सकते. वैसे बच्चे डीआरसीसी के बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम में 30 जून तक शपथ पत्र जमा कर सकते हैं. इस शपथ पत्र का मुख्य उद्देश्य रिकवरी सस्पेंशन मतलब अगले 6 माह तक विभाग द्वारा रिकवरी के लिए कोई भी करवाई नहीं की जाती है. प्रबंधक रजनीश राज ने बताया कि ऐसे शपथ पत्र साल में दो बार जमा कराया जाता है. इसके लिए 15 से 30 जून एवं 15 से 31 दिसंबर की तिथि निर्धारित है. वैसे छात्र जो ऋण की राशि लौटाना चाह रहे हैं, उन्हें शपथ पत्र जमा कराने की जरूरत नहीं है. लेकिन उन्हें ऋण राशि की इएमआइ 30 जून से पहले जमा करनी होगी. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्र व छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 4 लाख तक का ऋण बहुत ही कम ब्याज दर पर दिया जाता है. बच्चों को कोर्स ड्यूरेशन के दौरान कोई भी ब्याज नहीं लगता है, साथ ही सरकार की तरफ से बच्चों को नौकरी ढूंढ़ने के लिए भी एक साल का समय भी दिया जाता है.
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