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केरोसिन छिड़क कर महिला की हत्या मामले में आजीवन कारावास

हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है.

बांका. हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. यह सजा एडीजे वन आशुतोष कुमार की अदालत ने विचारण के बाद दोष सिद्ध होने के बाद सुनायी है. इसके साथ ही 10 हजार अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त दो माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा सुईया थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव निवासी मुकेश कुमार राय को सुनायी गयी है. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाह प्रस्तुत किये गये. मृतका की जख्मी बच्ची को बिहार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत यथोचित राशि क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने का निर्देश न्यायालय सचिव विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी हीरालाल सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता लीलाधर लाल ने बहस में हिस्सा लिया. क्या था मामला घटना के संदर्भ में बताया गया कि विगत 29 जनवरी 2022 को दिन दहाड़े सुईया थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव निवासी मनीष कुमार की पत्नी रुबी देवी के शरीर पर गांव के ही मुकेश कुमार राय ने केरोसिन छिड़कर आग लगा दी थी. इसकी सूचना जख्मी महिला के मायके भैरोगंज थाना क्षेत्र के पिंडरा गांव में उनकी मां ननदया देवी पति अर्जुन राय को मिली. आनन-फानन में जख्मी की मां अपने घर से पुत्री के घर के लिए निकल गयी. इसी दौरान रास्ते में उन्हें पता चला कि उनकी पुत्री जख्मी हालत में कटोरिया अस्पताल में है. वहां पहुंची तो चिकित्सक के द्वारा उनकी पुत्री को बेहतर इलाज के लिए देवघर अस्पताल रेफर कर दिया. घटना के दूसरे दिन देवघर में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गयी. मौत के पहले ही महिला ने घटना की सारी जानकारी अपनी मां को दी थी. महिला की मौत की सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचे वैद्यनाथ धाम पुलिस को मृतका की मां ने फर्द बयान दिया था. जिसकी प्राथमिकी सूईया थाना में 1 फरवरी 2022 को दर्ज की गयी थी. घटना का कारण बताया गया कि मुकेश कुमार राय उक्त महिला पर बुरी नजर रखता था. जिसका महिला विरोध करती थी. मृतका के पति मुबंई में मजदूरी करने गया था. उन्हें सास, ससुर व देवर कोई नहीं था. घर में वह अपनी एक छोटी बच्ची की गोद में लेकर बैठी थी. इसी दौरान मुकेश कुमार राय ने केरोसिन छिड़ककर घटना को अंजाम दे दिया.

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