छह वर्ष बाद आया फैसला, कोर्ट ने आरोपी पर लगाया 50 हजार अर्थदंड
बांका. 2019 में एसिड अटैक के एक बड़ी घटना में सोमवार को एडीजे वन अभिषेक कुमार भान की अदालत में विचारण के बाद दोषी पाते हुये एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही कोर्ट ने 50 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा अमरपुर थाना क्षेत्र के महगामा गांव निवासी मो. असलम उर्फ शुक्कु को सुनायी है. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाह पेश किये. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राजकिशोर सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुभाष चंद्र ने बहस में हिस्सा लिया.क्या है मामला
विगत 26 फरवरी 2019 की देर शाम अमरपुर थाना क्षेत्र के कुंडा पुल के समीप यूपी के सीतापुर निवासी गीता देवी के उपर उक्त आरोपी ने तेजाब फेंक दिया था. इस घटना में गीता देवी की गोद में उनकी आठ माह की मासुम बच्ची आरुषी व पुत्र राज गंभीर रुप से झुलस गये थे. घटना के कुछ देर बाद ही आरुषी की मौत हो गयी थी. जबकि गीता देवी को गंभीर हालत मेें रेफरल अस्पताल अमरपुर से मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया था. मायागंंज अस्पताल में गीता देवी ने अपना बयान पुलिस को दर्ज कराया था. पटना अस्पताल में इलाज के दौरान गीता देवी की मौत हो गयी थी. घटना की प्राथमिकी अमरपुर थाना में दर्ज की गयी थी. जिसमें महिला ने घटना का जिक्र करते हुये कहा था कि इंगलिशमोड़-बांका मुख्य मार्ग में कुंडा पुल समीप पेट्रोप पंप के पास सड़क किनारे एक होटल चलाती थी और बगल में ही अमरपुर के महागामा निवासी मो असलम का बाइक पंक्चर का दुकान था. घटना की देर शाम अपने होटल से रात्रि 8 बजे लगभग अपनी पुत्री आरुषी व पुत्र के साथ अपने निवास स्थान पर जा रही थी. इसी बीच असलम ने तेजाब फेंक दिया. जिसमें तीनों जख्मी हो गये. घटना का कारण था कि उक्त आरोपी महिला के उपर गलत नजर रखता था. जबरदस्ती यौन शोषण को लेकर दबाव बनाते रहते थे. जिसका प्रतिरोध करने के कारण उक्त आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था. घटना के समय सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात आयी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है