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अदालत ने हत्या के एक आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

50 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया

By Prabhat Khabar News Desk | October 7, 2024 6:23 PM

बांका. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अभिषेक कुमार भान की अदालत ने हत्या के मामले में सोमवार को विचारण के बाद दोषी पाते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी के ऊपर 50 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नही करने पर आरोपी को एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में सात गवाह पेश किये. अदालत ने क्षतिपूर्ति के लिए पीड़िता को उचित मुआवजा देने का निर्देश डीएलएसए सचिव को दिया है. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा आनंदपुर ओपी क्षेत्र के कुम्हराडीह गांव निवासी राजेश कुमार पिता खीरो यादव को सुनायी है. घटना 10 मार्च 2020 की है. मामले को लेकर कुम्हराडीह गांव के ही मृतक भालू यादव की पत्नी पिंकी देवी ने स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें घटना का जिक्र करते हुए मृतक की पत्नी ने कहा था कि घटना के दिन उक्त आरोपी मेरे घर आये और पति को घूमने की बात कहकर अपने साथ ले गये. कुछ देर बाद उन्हें सूचना मिली कि मुसकोड़वा गांव के समीप उक्त आरोपी के द्वारा पति के साथ मारपीट किया जा रहा है. घटना स्थल पर पहुंची तो देखा कि उक्त आरोपी पति को मारपीट कर जख्मी कर दिया है. शोर मचाने पर आस-पास के लोग दौड़े तो वहां से धमकी देते हुए आरोपी भाग गये. बाद में इलाज के क्रम में पटना में जख्मी की मौत हो गयी. घटना का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी राजकिशोर सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आजम सैयद ने बहस में हिस्सा लिया.

पोक्सो एक्ट के आरोपी को तीन वर्ष व तीन माह की सजा

बांका. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठ व स्पेशल जज पोक्सो बांका मुकेश कुमार टू की अदालत में पोक्सो एक्ट के मामले में सोमवार को अंतिम सुनवाई के पश्चात आरोप सिद्ध होने पर एक आरोपी को तीन वर्ष व तीन माह की सजा सुनायी है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी को 5 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नही करने पर आरोपी को तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल चार गवाहों का परीक्षण कराया गया. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा बाराहाट थाना क्षेत्र के फुलहारा गांव निवासी अविनाश कुमार पिता संजय यादव को सुनायी है. घटना 19 अगस्त 2023 की है. मामले को लेकर नाबालिग पीड़िता के पिता ने स्थानीय थाना में एक लिखित आवेदन दिया था. जिसमें उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि घटना के दिन उनकी नाबालिग पुत्री साइकिल से बाजार गयी थी. काफी देर तक पुत्री के घर वापस नहीं लौटने के बाद परिजनों के द्वारा खोजबीन शुरु कर दी गयी. इसी दौरान पता चला कि गांव के ही उक्त आरोपी शादी की नियत से उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है और शादी भी कर ली है. उन्हें आशंका है कि पुत्री को जान से मार देगा. उन्होंने पुत्री की सकुशल बरामदगी की मांग की थी. उधर कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से स्पेशल पीपी श्रीप्रकाश एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामकिशोर यादव ने बहस में हिस्सा लिया.

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