तीन आरोपितों को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा

तीन आरोपितों को दस वर्ष कारावास की सजा

By Prabhat Khabar News Desk | May 7, 2024 11:53 PM

गांजा तस्करी के मामले में तीन आरोपितों को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा

बांका. एडीजे प्रथम आशुतोष कुमार की अदालत ने मंगलवार को गांजा तस्करी के एक मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुए तीन आरोपितों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही कोर्ट ने उक्त सभी आरोपितों पर एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाये है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपितों को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा अररिया जिला अंतर्गत सोनपुर थाना क्षेत्र के भडगामा गांव निवासी जसवीर शर्मा, भागलपुर दरबाही नवाबगंज निवासी गणेश मंडल एवं भागलपुर तिलकामांझी सच्चिदानगर निवासी छबिलाल शर्मा को सुनायी है. जानकारी के अनुसार चांदन थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष रवि शंकर कुमार के द्वारा विगत 17 मार्च 2021 को कांवरिया भेष में उक्त तीनों आरोपितों को 68 किलो 717 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर कुल 6 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया. कोर्ट में मामले की बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजकिशोर प्रसाद एवं बचाव पक्ष की ओर से आनंददेव चौधरी ने बहस में हिस्सा लिया.

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