Loading election data...

Banka News : जानलेवा हमले के तीन दोषियों को दस-दस वर्ष सश्रम करावास

दो लोगों पर तेज धार हथियार से हमला कर किया था गंभीर

By Prabhat Khabar News Desk | August 9, 2024 11:47 PM

बांका.

एडीजे थ्री कुमार माधवेंद्र की अदालत में जानलेवा हमला के एक मामले में शुक्रवार को विचारण के बाद दोषी पाते हुए तीन आरोपितों को 10-10 वर्ष सश्रम करावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही कोर्ट ने अभियुक्तों पर 5-5 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं करने कर आरोपितों को तीन-तीन माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने यह सजा बौंसी थाना क्षेत्र के बरमनियां गांव निवासी मंटू यादव, हीरालाल यादव व जीतन यादव को सुनायी है. घटना 24 जनवरी 2022 की है. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में कुल नौ गवाह पेश किये. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर पीपी हीरालाल सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.

क्या था मामला

बौंसी थाना क्षेत्र के बरमनियां गांव निवासी बिक्रम कुमार ने घटना का जिक्र करते हुए दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि विगत 24 जनवरी 2022 को अपने पिता रामअवतार व चचेरा भाई धीरज के साथ अपने ठाकुरबाड़ी में सोया था. इसी दौरान देर रात्रि उक्त सभी आरोपित हथियार से लैस होकर आये और पिता के मुंह में पिस्टल डाल दिया. आरोपितों ने जान मारने की नीयत से पिता व चचेरे भाई के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्से पर फरसा व गड़ासे से वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. दोनों को खून से लथपथ व मारा हुआ समझकर सभी आरोपितों ने वहां से भागकर ठाकुरबाड़ी के गर्भगृह का ताला तोड़कर मूर्ति चुराने का प्रयास किया गया. इसी बीच हल्ला करने पर सभी आरोपित मौके पर भाग गये. जख्मी पिता व चचेरा भाई को इलाज के लिए बौंसी अस्पताल लाया गया. जहां चिकित्सक के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया था. सूचक के लिखित आवेदन पर 25 जनवरी 2022 को बौंसी थाना में घटना की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version