हत्या मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा

पर सत्र न्यायाधीश तृतीय प्रभाकर कुमार झा की अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुए दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

By Prabhat Khabar Print | July 3, 2024 11:18 PM

बांका.अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय प्रभाकर कुमार झा की अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुए दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपितों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार, बेलहर थाना क्षेत्र के लुल्हा गांव में 4 दिसंबर 2012 को ठाकुर प्रसाद गुप्ता की धारदार हथियार से शंभु ठाकुर व बैजनाथ ठाकुर ने हत्या कर दी थी. मृतक की पत्नी सरस्वती देवी के फर्द बयान पर स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराया गया था. उन्होंने बताया था कि गांव में सीताराम तुरी का बीमारी से निधन हो गया था. लेकिन गांव वाले ने ठाकुर प्रसाद गुप्ता पर जादू-टोना कर मार देने का आरोप लगाया था. इसके बाद गांव में पंचायत भी हुई थी और मामला रफा-दफा कर दिया गया था. बेलहर के समीप काली पहाड़ी श्मशान घाट पर दाह संस्कार के लिए शव को ले जाया गया. वहां पर बैजनाथ ठाकुर एवं शंभू ठाकुर ने धारदार हथियार से ठाकुर प्रसाद गुप्ता पर हमला कर दिया, जिसमें वे बुरी तरह से जख्मी हो गये. जख्मी अवस्था में उन्हें इलाज के लिए साहबगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया. भागलपुर ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गयी. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों की गवाही पेश की गयी. कोर्ट में मामले को लेकर अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार रंजन व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामकिशोर यादव ने बहस में हिस्सा लिया.

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