Barra Massacre: बारा नरसंहार का मुख्य आरोपी किरानी यादव 31 साल बाद दोषी करार, इस तारीख को होगा सजा का एलान
बिहार के बहुचर्चित बारा नरसंहार कांड का फैसला आ गया है. बारा नरसंहार के 31 वर्षों बाद अदालत ने फैसला सुनाया है. अदालत ने नरसंहार के मुख्य अभियुक्त किरानी यादव को दोषी करार दिया है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए शनिवार को जिला जज ने अपराधी किरानी यादव को दोषी करार दिया.
गया. बिहार के बहुचर्चित बारा नरसंहार कांड का फैसला आ गया है. बारा नरसंहार के 31 वर्षों बाद अदालत ने फैसला सुनाया है. अदालत ने नरसंहार के मुख्य अभियुक्त किरानी यादव को दोषी करार दिया है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए शनिवार को जिला जज ने अपराधी किरानी यादव को दोषी करार दिया. बारा नरसंहार को लेकर गया जिले के टिकारी थाना में कांड संख्या 19/92 दर्ज है. गया के बारा में 35 ग्रामीणों की गला रेतकर हत्या कर दी गयी थी.
सजा के बिंदु पर सुनवाई 2 मार्च को
जानकारी के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चर्चित बारा नरसंहार कांड के मुख्य अभियुक्त किरानी यादव उर्फ सूर्यदेव यादव उर्फ रामचंद्र यादव को दोषी करार दिया गया. दोषी करार दिए जाने के बाद अब इस कांड में सजा के बिंदु पर सुनवाई 2 मार्च को अदालत करेगी. इस मामले में कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 21 लोगों की गवाही कराई गई. मामले के विशेष लोक अभियोजक प्रभात कुमार ने अभियोजन की ओर से अपना पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से वकील तारिक अली और सुरेंद्र नारायण ने बहस की.
1992 में हुई थी घटना
31 साल पूर्व 12 फरवरी, 1992 को गया जिले के बारा प्रखंड में एक दिल दहला देने वाली यह घटना हुई थी. जब 35 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी. वर्ष 1992 में गया जिले के टिकारी थाना के बारा में ग्रामीणों को हथियार के बल पर कब्जे में कर लिया गया था. इस घटना में कई घरों में आग लगा दी गई थी. वहीं गांव के पुरुषों को बारा गांव में नहर के समीप ले जाकर पसूली से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी.