profilePicture

हथियार के साथ दो अपराधी धराये

कार्रवाई . सादीपुर दियारा में यज्ञ स्थल पर घटना को अंजाम देने की बना रहे थे योजनाप्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीJayant Chaudhary: क्या है ऑरवेलियन-1984, जिसका मंत्री जयंत चौधरी ने किया है जिक्रJustice Yashwant Varma Case: कैसे हटाए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज?Spies In Mauryan Dynasty : मौर्य काल से ही […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 13, 2017 1:34 AM

कार्रवाई . सादीपुर दियारा में यज्ञ स्थल पर घटना को अंजाम देने की बना रहे थे योजना

गिरफ्तार एक अपराधी की नक्सली से सांठ-गांठ की आशंका
छापेमारी कर एक देशी कट्टा, दो गोली की बरामद
बलिया : बलिया थाना क्षेत्र के सादीपुर दियारा लावा गांव डेरा के समीप हो रहे नौ दिवसीय श्रीराम महायज्ञ के दूसरे दिन स्थानीय पुलिस ने छापेमारी कर एक देशी कट्टा, दो गोली के साथ दो कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार अपराधियों में शादीपुर करारी निवासी राकेश उर्फ घनश्याम सिंह व मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर निवासी भोला मंडल हैं. इस संबंध में बलिया के आरक्षी निरीक्षक तारणी सिंह ने प्रेस को बताते हुए कहा कि विगत माह सात मई को सादीपुर करारी में गुलाब सिंह की हत्या पीट-पीटकर उनके पट्टीदार कारी सिंह सहित एक दर्जन व्यक्तियों ने कर दी थी.
उसी प्रतिशोध में गुलाब सिंह के भाई छोटू सिंह ने बदले की भावना से 9 जून की रात अपने अन्य अपराधी साथियों के साथ परमानंद सिंह के घर धाबा बोल तोड़-फोड़ कर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था. पुलिस के घटना स्थल पर पहुंचने पर छोटू सिंह अपनी मोटरसाइकिल, दो देशी कट्टा, दो गोली व दो मोबाइल छोड़कर भागने में सफल रहा.
रविवार की रात छोटू सिंह के भाई राकेश उर्फ घनश्याम सिंह अपने साथी मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर निवासी लालू मंडल के पुत्र भोला मंडल के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिये यज्ञ स्थल पर एकत्र हो रहे थे. सूचना मिलने पर प्रभारी थानाध्यक्ष रतेश कुमार रतन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी शुरू कर दी.
छापेमारी के क्रम में हथियार के साथ दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अपराधी भोला मंडल की नक्सली होने की आशंका व्यक्त की जा रही है. इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि छोटू सिंह का तीसरा भाई भरत सिंह उर्फ दीपक सिंह उर्फ भागीरथ सिंह को एक गोलबारी एवं मारपीट की घटना को अंजाम देने पर कांड संख्या 136/17 के तहत दो दिन पूर्व जेल भेजा गया.

Next Article

Exit mobile version