12.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बिहार में शराब का अवैध कारोबार करने के मामले में एक को 10 साल की सजा

बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय जिला की एक अदालत ने प्रदेश में पूर्णशराबबंदी के बावजूद शराब का अवैध कारोबार करने के एक मामले में आज एक व्यक्ति को दस साल कारावास तथा दो लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी. विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) अनिल कुमार सिन्हा ने अवैध शराब कारोबार मामले के आरोपी अगनू सहनी […]

बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय जिला की एक अदालत ने प्रदेश में पूर्णशराबबंदी के बावजूद शराब का अवैध कारोबार करने के एक मामले में आज एक व्यक्ति को दस साल कारावास तथा दो लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी. विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) अनिल कुमार सिन्हा ने अवैध शराब कारोबार मामले के आरोपी अगनू सहनी को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाते हुए आज 10 साल कारावास तथा दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

चेरिया बरियापुर थाना अंतर्गत कुंभी गांव निवासी अगनू सहनी के घर में गत वर्ष 12 अप्रैल को पुलिस ने छापेमारी कर उनके घर के आंगन से 400 मिलीलीटर का देशी शराब की 1104 बोतल बरामद किया था. इस मामले में तत्कालीन चेरिया बरियारपुर थाना अध्यक्ष राघवेन्द्र प्रसाद सिंह ने कांड संख्या 62 दर्ज किया था. उल्लेखनीय है कि बिहार में पिछले साल अप्रैल महीने से पूर्णशराबबंदी लागू है और बिहार राज्य मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की विभिन्न धाराओं के तहत अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है.

ये भी पढ़ें… अब जेल में पांच साल चक्की पीसेंगे शराब पीनेवाले दोनों भाई

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें