सरहज को भगाने में आरोपित को िमली पांच साल की सजा

बेगूसराय(कोर्ट) : त्वरित न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी मनमोहन चौधरी ने सरहज को ले भागने मामले के आरोपित समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाने के डीह निवासी संजय सिंह को अंतर्गत धारा 366 भादवि में दोषी पाकर पांच साल कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पांच हजार अर्थदंड की भी सजा सुनायी गयी. अभियोजन की ओर से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2017 2:44 AM

बेगूसराय(कोर्ट) : त्वरित न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी मनमोहन चौधरी ने सरहज को ले भागने मामले के आरोपित समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाने के डीह निवासी संजय सिंह को अंतर्गत धारा 366 भादवि में दोषी पाकर पांच साल कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पांच हजार अर्थदंड की भी सजा सुनायी गयी. अभियोजन की ओर से एपीपी संतोष कुमार ने चार गवाहों की गवाही करायी है.

आरोपित पर आरोप है कि 22 अगस्त 2002 को ग्राम खरमौली से अपनी सरहज का अपहरण कर ले भागा था. साथ में जेवर और नकद रुपया भी ले लिया. घटना की प्राथमिकी आरोपित के साला वीरपुर थाने के खरमौली निवास सूचक संजय कुमार ने वीरपुर थाना कांड संख्या 396/ 2002 के तहत दर्ज करायी है.

इसी मामले में एक आरोपित वीरपुर थाने के खरमौली निवासी अशोक महतो को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया गया.
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