नाबालिग से बलात्कार में दोषी, सजा 11 को

बेगूसराय कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने आज नाबालिग से बलात्कार करने मामले के आरोपित भगवानपुर थाने के बगरस निवासी तिलक सहनी को अंतर्गत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो की धारा चार में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है. अभियोजन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 8, 2017 6:09 AM

बेगूसराय कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने आज नाबालिग से बलात्कार करने मामले के आरोपित भगवानपुर थाने के बगरस निवासी तिलक सहनी को अंतर्गत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो की धारा चार में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने इस मामले में सात गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 16 मार्च 2016 की रात्रि 8:00 बजे ग्रामीण नाबालिग के घर में घुस कर बलात्कार किया और हल्ला होने पर घर से भाग गया. घटना की प्राथमिकी पीड़िता के परिवार ने भगवानपुर थाना कांड संख्या 66 /2016 के तहत दर्ज करायी है.

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