बेगूसराय : मस्जिद के इमाम ने ही किया था किशोरी से दुष्कर्म, सजा 11 को

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपित सहरसा जिले के सलखुआ थाने के हरेबा निवासी मोहम्मद काशिफ जया को भादवि की धारा 365 व पॉक्सो की धारा चार के तहत दोषी करार दिया है. मोहम्मद काशिफ जया मस्जिद का इमाम है. सजा के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 9, 2017 11:05 AM
बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपित सहरसा जिले के सलखुआ थाने के हरेबा निवासी मोहम्मद काशिफ जया को भादवि की धारा 365 व पॉक्सो की धारा चार के तहत दोषी करार दिया है. मोहम्मद काशिफ जया मस्जिद का इमाम है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तारीख तय की गयी है.
आरोप है कि 21 अप्रैल, 2015 की मध्य रात में 15 वर्षीया लड़की का अपहरण कर मस्जिद के एक कमरे में बंद कर दिया गया था. वहां उसके साथ दो दिनों तक दुष्कर्म किया गया था.

Next Article

Exit mobile version