आरोिपत को िमली दो साल सश्रम कारावास की सजा

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने मोटरसाइकिल छिनतई मामले के आरोपित भगवानपुर थाने के मोख्तियारपुर निवासी नंदन सिंह उर्फ नंदन चौधरी को अंतर्गत धारा 411 भादवि में दोषी पाकर दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 500 रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से डीपीओ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 16, 2017 4:42 AM

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने मोटरसाइकिल छिनतई मामले के आरोपित भगवानपुर थाने के मोख्तियारपुर निवासी नंदन सिंह उर्फ नंदन चौधरी को अंतर्गत धारा 411 भादवि में दोषी पाकर दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 500 रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से डीपीओ दीनानाथ प्रसाद ने पांच गवाहों की गवाही करायी. आरोप है कि सात अगस्त 2015 को 4:30 बजे शाम में भगवानपुर थाने के तियाय निवासी सूचक विजय पासवान अपनी मोटरसाइकिल बीआर09/4186 से अपने बहन से भेंट करके अपने घर जा रहा था.

हथियार दिखा कर मोटरसाइकिल ले लिया व भगवानपुर की ओर भाग गया.

आरोपित को पांच साल की सजा :बेगूसराय (कोर्ट). फास्ट ट्रैक न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी मनमोहन चौधरी ने अपहरण मामले के आरोपित मुफस्सिल थाने के साख नवटोलिया निवासी मोहम्मद असगर उर्फ लुसिया को अंतर्गत धारा 363 भादवि में दोषी पाकर पांच साल की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीपी संतोष कुमार ने नौ गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 10 जून 2010 को सुबह 5:00 बजे में ग्राम साख नवटोलिया में ग्रामीण सूचक बौएलाल महतो की नाबालिग लड़की को उसके घर से दक्षिण पश्चिम मकई की खेत से अपहरण कर बेचने के उद्देश्य से लेकर भाग गये.
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने बहस की घटना की प्राथमिकी सूचक ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 272 /2010 के तहत दर्ज करायी थी .

Next Article

Exit mobile version